मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मिलेगा 1 लाख का लाभ

मुख्य विकास अधिकारी ने पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की

जिले को मिला 802 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य

अलीगढ़।मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्रता की आय सीमा एवं देय धनराशि दोनों में वृद्धि की गई है। जिले को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 802 जोड़ों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

उन्होंने बताया कि नवीन शासनादेश के अनुसार अब प्रत्येक जोड़े पर कुल 1,00,000 (एक लाख रुपये) की धनराशि व्यय की जाएगी, जिसमें से 60,000 कन्या के खाते में, 25,000 की उपहार सामग्री, एवं 15,000 आयोजन व्यय के रूप में निर्धारित किए गए हैं।
सीडीओ प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in
पर जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे या निजी इंटरनेट केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जो समाज में आर्थिक सहयोग और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है।

*पात्रता की मुख्य शर्तें*

मुख्य विकास अधिकारी प्रखर ने बताया कि योजना का लाभ वही कन्याएं प्राप्त कर सकती हैं जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हों। जिनके परिवार की वार्षिक आय 3,00,000 से अधिक न हो। कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। कन्या अविवाहित, विधवा या विधिवत् तलाकशुदा हो। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कन्या का बैंक खाता अनिवार्य है।
निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग कन्या अथवा दिव्यांग अभिभावक की पुत्री को प्राथमिकता दी जाएगी।