तालदेवरी में एक ही वायर से जुड़ा मेन सप्लाई – बिजली अधिनियमों की अवहेलना से चरमराई व्यवस्था, मोहल्लों में अंधेरा और ग्रामीणों में आक्रोश

तालदेवरी (जांजगीर-चांपा)।विकासखंड बम्हनीडीह की ग्राम पंचायत तालदेवरी इन दिनों गंभीर बिजली संकट से गुजर रही है। गांव के सभी मोहल्लों को एक ही मुख्य सप्लाई वायर से जोड़ने जैसी तकनीकी लापरवाही ने पूरे तंत्र को ओवरलोड कर दिया है। परिणामस्वरूप, बार-बार ट्रिपिंग और घंटों की कटौती से बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

ग्रामीणों ने इसे बिजली अधिनियम 2003 और बिजली उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2020 के तहत सीधे तौर पर सेवा प्रदाता की लापरवाही करार दिया है और कार्रवाई की मांग की है।

### एक ही वायर से जोड़ा गया पूरा गांवट्रिपिंग से परेशान ग्रामीण

गांव की नारायण बजाज घर के पास गली से पूरे तालदेवरी को एक ही वायर से जोड़ दिया गया है। इससे लोड क्षमता कई गुना अधिक हो गई है, और छोटी सी फॉल्ट या हवा चलने पर से ही सप्लाई ट्रिप हो जाती है।

बिजली अधिनियम 2003 की धारा 43 के तहत, हर उपभोक्ता को उचित, सुरक्षित और व्यवस्थित आपूर्ति देना कंपनी की जिम्मेदारी है, जिसे यहां पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।

### 🔹रात का अंधेरा, दिनभर परेशानी ? जनता में गुस्सा

गांव में हर रोज घंटों तक बिजली गुल रहने से बच्चों की पढ़ाई, बीमारों की देखभाल, पानी की आपूर्ति और रोजमर्रा की गतिविधियां ठप हो रही हैं।

बिजली उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, 2020 की धारा 3(2) के अनुसार, सतत और भरोसेमंद आपूर्ति उपभोक्ता का मूल अधिकार है, जिसका निरंतर हनन हो रहा है।

### "तार नहीं है" ? विभाग का गैरकानूनी और गैरजिम्मेदाराना जवाब

जब ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि:

"तार खत्म हो गए हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता।"

यह जवाब विद्युत आपूर्ति को बाधित करने और सेवा की गुणवत्ता में कमी लाने जैसा है, जो छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी की सेवा शर्तों के अनुसार दंडनीय है।

### 🔹कानूनी सवाल ? जिम्मेदारी किसकी है?

ग्रामीणों और प्रतिनिधियों ने विभाग पर निम्न गंभीर सवाल उठाए हैं:

✔️ क्या एक ही वायर से पूरे गांव को जोड़ना तकनीकी भूल नहीं है

✔️ क्या विभाग ने वैकल्पिक वायर स्टॉक नहीं रखा था

✔️ क्या यह जानबूझकर की गई उपेक्षा नहीं है

बिजली अधिनियम 2003 की धारा 57 के अनुसार, सेवा में कमी पर मुआवजा का प्रावधान है, जो यहां लागू किया जाना चाहिए।

### पंचायत प्रतिनिधियों की मांग ? उच्चस्तरीय तकनीकी टीम भेजी जाए

पंचायती प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिजली विभाग की यह लापरवाही तालदेवरी जैसे बड़े गांव के लिए असहनीय है।

उन्होंने विभाग से मांग की है कि:

* हर मोहल्ले को अलग-अलग फेज से जोड़ा जाए।

* तत्काल तारों की आपूर्ति कर समस्या का समाधान किया जाए।

* विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

### 🔹जनता की चेतावनी समस्या हल नहीं हुई तो होगा जनआंदोलन

ग्रामीणों ने साफ किया है कि यदि आने वाले 10 कार्यदिवसों के भीतर समाधान नहीं निकला, तो वे:

✔️ जिला मुख्यालय में शिकायत करेंगे

✔️ राज्य विद्युत नियामक आयोग और ऊर्जा मंत्री को लिखित शिकायत भेजेंगे

✔️ जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता फोरम में क्षतिपूर्ति याचिका दायर करेंगे

### 📌 निष्कर्ष:

तालदेवरी की यह स्थिति न सिर्फ तकनीकी विफलता बल्कि विधिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। बिजली विभाग की निष्क्रियता और जवाबदेही की कमी के कारण गांव के नागरिक न्याय और सुविधा दोनों से वंचित हैं।

अब देखना यह है कि क्या विद्युत विभाग अपने कानूनी और नैतिक दायित्वों को समझते हुए कार्रवाई करता है, या फिर यह मामला भी फाइलों में दफन होकर जनआक्रोश की चिंगारी बन जाएगा।

✍️ CitiUpdate विधिक एवं ग्रामीण संवाद ब्यूरो

📍 तालदेवरी, विकासखंड बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)