PDS सिस्टम से जून-अगस्त 2025 तक का चावल वितरण अब 31 जुलाई तक अनिवार्य: छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग का निर्देश

नवा रायपुर/CitiUpdate | समीर खूंटे की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत जून से अगस्त 2025 की अवधि के लिए निःशुल्क चावल वितरण के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 2 जुलाई 2025 को जारी आदेश के अनुसार, संबंधित सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि 31 जुलाई 2025 तक अनिवार्य रूप से तीन माह का चावल वितरण पूरा कर लिया जाए।

इस निर्णय की पृष्ठभूमि में भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 30 जून 2025 को भेजे गए निर्देश हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जून से अगस्त 2025 तक के लिए एकमुश्त चावल वितरण की समय-सीमा 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाई गई है।

🔸 प्रशासन को दिए गए सख्त निर्देश:

सभी जिलों की उचित मूल्य दुकानों (राशन दुकानों) को समय-सीमा में वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही, स्थानीय मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रचार-प्रसार कर आम जनता को जानकारी देने की भी सिफारिश की गई है।

🔸 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत वितरण:

खाद्य विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि राज्य के सभी पात्र हितग्राही परिवारों को चावल वितरण समय पर और पूरी मात्रा में मिलना चाहिए। यह वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत होगा।

🔹 ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र होंगे लाभान्वित:

यह निर्णय राज्य के सभी जिलों के हितग्राहियों के लिए है, जिसमें ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र उपभोक्ता शामिल हैं। राशन कार्डधारी नागरिक अपनी-अपनी राशन दुकानों से निर्धारित समय के भीतर अपना चावल का कोटा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

विशेष सूचना:

👉 राशन कार्डधारी हितग्राही सुनिश्चित करें कि वे 31 जुलाई 2025 से पहले ही अपनी संबंधित उचित मूल्य की दुकान से चावल प्राप्त कर लें।

👉 किसी भी शिकायत या समस्या की स्थिति में स्थानीय खाद्य अधिकारी या जनसेवा केंद्र से संपर्क करें।

रिपोर्टर: समीर खूंटे, CitiUpdate