जम्मू मंडल में 10 नवंबर को लगेगी सीजीए अदालत, लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों का होगा निस्तारण

जम्मू मंडल में 10 नवंबर को लगेगी सीजीए अदालत, लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों का होगा निस्तारण

पात्र आश्रितों और विधवाओं को राहत देने की पहल, 5 नवंबर तक जमा करने होंगे आवेदन और जरूरी दस्तावेज

जम्मू। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 10 नवंबर 2026 को ?सीजीए अदालत-2026? का आयोजन किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार यह विशेष अदालत सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पठानकोट रेलवे स्टेशन स्थित ऑफिसर रेस्ट हाउस में लगेगी। इसकी अध्यक्षता अपर मंडल रेल प्रबंधक, जम्मू करेंगे। इस दौरान वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, ताकि लंबित मामलों की समीक्षा कर पात्र मामलों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सके।

इस विशेष अदालत में ऐसे रेल कर्मचारियों के आश्रितों और विधवाओं के मामलों पर विचार किया जाएगा, जिनकी सेवाकाल के दौरान असामयिक मृत्यु हो गई हो, जिन्हें चिकित्सकीय आधार पर सेवा के लिए पूरी तरह अयोग्य घोषित कर दिया गया हो या जो सेवा के दौरान लापता हो गए हों। इस पहल का उद्देश्य पात्र परिवारों के लंबित मामलों की समीक्षा कर उन्हें राहत प्रदान करना है।

5 नवंबर तक जमा करें आवेदन

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इच्छुक और पात्र आवेदकों को अपना विस्तृत अभ्यावेदन सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों की 2 प्रतियों के साथ 5 नवंबर 2026 तक जमा करना होगा। आवेदन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय की एनेक्सी बिल्डिंग, कार्मिक शाखा, त्रिकुटा नगर, जम्मू में जमा किए जा सकते हैं।

केवल जम्मू मंडल के मामले होंगे शामिल

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि सीजीए अदालत-2026 में केवल जम्मू मंडल के अंतर्गत पंजीकृत मामलों पर ही विचार किया जाएगा। पहले से बंद हो चुके मामलों और वर्तमान में न्यायालय में लंबित मामलों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।

नीतिगत मामलों को छोड़कर अन्य वैध मामलों का निस्तारण रेलवे के प्रचलित नियमों और प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने संबंधित आश्रितों और आवेदकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं, ताकि उनके मामलों की समीक्षा की जा सके।