खबर का हुआ असर उस्मानपुर ठेके 75000 का जुर्माना लगाया

सहसवान तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बदायूं मेरठ राज्य मार्ग पर स्थित ग्राम उस्मानपुर स्थित देसी शराब के ठेके पर सेल्समेन द्वारा देसी शराब के पैकेट पर निर्धारित रेट से 10 रुपएअतिरिक्त वसूली किए जाने का मामला सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद आबकारी निरीक्षक ने अनुज्ञापी का चालन करते हुए 75 हजार का अर्थ दंड डालते हुए कड़ी चेतावनी दी है।

ज्ञात रहे 15 सितंबर को ग्राम उस्मानपुर देसी शराब दुकान के अनुज्ञापी संदीप कुमार के सेल्समैन द्वारा ग्राहकों से देसी शराब के पैकेट पर प्रिंट रेट 70 रुपए के स्थान पर 80 रुपए का भुगतान लिया जा रहा था तथा 10 रुपए अतिरिक्त लिए जाने पर शिकायत करने की भी धमकी दी जा रही थी जिसका लोगों ने पूरी वार्ता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया सोशल मीडिया पर वायरल होने के उपरांत मामला जिला आबकारी अधिकारी तथा सहसवान आबकारी क्षेत्र 5 के आबकारी निरीक्षक परमहंस कुमार सिंह के संज्ञान में आया था ।

इसके बाद जिला आबकारी अधिकारी ने मामले की जांच आबकारी निरीक्षक सहसवान परमहंस कुमार सिंह को सौंप दी परमहंस कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की जब जांच की तब दुकान अनुज्ञापी संदीप कुमार दोषी पाए गए।

जिस पर जिला आबकारी अधिकारी ने ग्राम उस्मानपुर के देसी शराब दुकान के अनुज्ञापी संदीप कुमार को दोषी मानते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया जवाब न मिलने पर जिला आबकारी निरीक्षक ने संदीप कुमार की दुकान का चालन करते हुए 75000 का अर्थ दंड डाला तथा कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब दुकान पर देसी शराब के पैकेट पर निर्धारित मूल्य से अधिक कि ग्राहकों से वसूली की गई तो दुकान को निलंबित करते हुए बर्खास्त कर दिया जाएगा।

अब देखना यह है कि जनपद में नगर सहित एक दर्जन से अधिक देसी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानों पर सेल्समेन द्वारा प्रिंट रेट से अधिक मूल्य की ग्राहकों से वसूली की जा रही है। जिस पर आपकारी विभाग द्वार कार्यवाही की जाती है