जिले को 11,902 ग्रामीण आवासों का लक्ष्‍य मिला, हितग्राहियों की पात्रता का किया जा रहा है सघन परीक्षण

राजगढ़।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये कुल 11,902 आवासों का लक्ष्य प्राप्?त हुआ है। योजनान्?तर्गत आवास प्?लस की प्राथमिकता में दर्ज हितग्राहियों की पात्रता/अपात्रता का 13 बिन्?दु निर्धारित कर सत्?यापन किया जा रहा है। कलेक्?टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने सत्?यापन का सघन परीक्षण करने के लिए 30 जिला स्?तरीय अधिकारियों को तैनात किया है। यह अधिकारी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर सत्?यापन कार्य पर निगरानी रख रहे है। जिन 13 बिन्?दुओं के आधार पर जिला हितग्राहियों को सत्?यापन कार्य किया जा रहा है वे इस प्रकार है-

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऐसे परिवार जो निम्न 13 श्रेणी में से किसी भी एक श्रेणी में आतें हो वे आवास के लिए पात्र नहीं है
मोटरयुक्त दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन एवं मछली पकड़ने की नाव धारण करने वाला परिवार, कृषि हेतु तिपहिया या चौपहिया वाहन, उपकरण धारण करने वाला परिवार। ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान है अथवा जिन्हें पूर्व में किसी आवास योजना के तहत 25,000 रूपये या अधिक का लाभ दिया गया है। ऐसे परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। सभी प्रकार के अधिकारी/कर्मचारी जो पूर्णकालिक सेवा में हैं भले ही वे संविदा पर नियुक्त हो। रोजगार सहायक इस श्रेणी में अपात्र माने जायेगे। लेकिन यदि ग्राम पंचायत की राय में वह कच्चे आवास में रहने तथा गरीब होने के कारण पात्र प्रतीत हो तो परिवार की आर्थिक स्थिति एवं परिसंपत्ति के विवरण सहित प्रस्ताव स्वीकृति के लिए मुख्यालय भोपाल प्रेषित करें। पंच या सरपंच इस श्रेणी में नहीं आते है। ऐसे पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार अर्थात दुकानदार जिनके पास शासन द्वारा जारी किया हुआ लाईसेंस हो। आयकर देने वाले परिवार। व्यवसाय कर देने वाले परिवार। ऐसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो। ऐसे परिवार जिनके पास लैंड लाइन फोन हो। ऐसे परिवार जिनके पास पाँच एकड या अधिक भूमि किसी भी प्रकार से सिंचित हो। ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो। उपकरण से आशय ट्यूबवेल या माइक्रो इरिगेशन या ग्रीन हाउस या ट्रेक्टर युक्त सुविधा में से किसी भी एक होने से है। कपिलधारा कूप और उस पर सिचाई पंप उपकरण की परिभाषा में नहीं माने जाएंगे। ऐसे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो। उपकरण से आशय ट्यूबवेल या माइक्रो इरिगेशन या ग्रीन हाउस या ट्रेक्टर युक्त सुविधा में से किसी भी एक होने से है। कपिलधारा कूप और उस पर सिचाई पंप उपकरण की परिभाषा में नहीं माने जाएंगे। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य 10,000 रूपये या अधिक प्रति माह कमा रहा हो। अन्य प्रकरणों में मौके पर भौतिक सत्यापन के आधार पर निर्णय लिया जाये।