भारत में नए कानून लागू होने पर पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय के द्वारा पुलिस लाइन के सभागार में गोष्ठी का किया गया आयोजन,नए कानून के बारे में समझाने के लिए पीलीभीत पुलिस अधीक्षक को फिल

राजेश गुप्ता संवाददाता पीलीभीत।


बदल गई आज से ब्रिटिश जमाने से चली आ रही कानून की धाराएं।

सीआरपीसी की जगह आज से तीन नए कानून हो गए लागू।

आज से नई धाराओं के तहत दर्ज की जाएगी एफआईआर।

भारतीय न्याय सहिंता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हुए लागू।

भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी 154 के बजाए भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 173 के तहत दर्ज होंगी एफ़आईआर।

पीलीभीत जनपद के सभी थानों में लागू हुए कानून की धाराओं के बारे में जनमानस के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक कर दी जा रही है जानकारियां।

भारत में नए कानून लागू होने पर पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय के द्वारा पुलिस लाइन के सभागार में गोष्ठी का किया गया आयोजन।

नए कानून के बारे में समझाने के लिए पीलीभीत पुलिस अधीक्षक को फिल्म गंगाजल का लेना पड़ा सहारा।

जानकारी देकर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से कहा समाज और कानून में समन्वय जरूरी।

पुलिस लाइन सभागार में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया,एडीएम रितु पुनिया,सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी सहित पुलिसकर्मी, अधिवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार बंधू,स्कूल की छात्र-छात्राएं उपस्थिति रही हैं।