ए सी एम ओ ने झोलाछाप के विरुद्ध भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम व धोखाधडी के तहत दर्ज कराया मुकदमा

संकिसा।फतेहगढ़ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.रंजन गौतम ने मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव गुठिना निवासी झोलाछाप आकाश पुत्र रुकुम पाल के विरुद्ध भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम एवं धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।तहरीर के अनुसार मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव गुठिना निवासी राजकुमार पुत्र रामगुलाम ने उक्त झोलाछाप आकाश के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया था।मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शिकायती पत्र की जांच करने का अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.रंजन गौतम को निर्देश दिया।इनके निर्देशन में डा.रंजन गौतम ने मौके पर पंहुचकर जांच पडताल की।जांच के दौरान आकाश व्दारा बिना चिकित्सीय योग्यता के चिकित्सा अभ्यास करने की पुष्टि हुई।इसके बाद कार्यालय से आकाश के लिए एक नोटिस जारी कर चिकित्सीय योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र मांगे गए।लेकिन तय समय तक आकाश चिकित्सक सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं करा सके।उपरोक्त कथित अपंजीकृत चिकित्सक व्दारा चिकित्सा अभ्यास करने के सम्बन्ध में गांव गुठिना के ग्रामीणों एवं कथित क्लीनिक के मकान मालिक के बयानों से स्पष्ट होता है कि उक्त अपंजीकृत चिकित्सक व्दारा गैर कानूनी ढंग से बिना किसी चिकित्सीय योग्यता चिकित्सा अभ्यास कर जनमानस के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो कि एक दण्डनीय अपराध है।थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.रंजन गौतम की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।