पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली,डॉक्टर राकेश सिंह के द्वारा यातायात प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में गोष्ठी का किया गया आयोजन,दिए गए दिशा निर्देश।

पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली,डॉक्टर राकेश सिंह के द्वारा यातायात प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में गोष्ठी का किया गया आयोजन,दिए गए दिशा निर्देश।

राजेश गुप्ता संवाददाता।

डा0 राकेश सिंह,पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र,बरेली द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय जनपद बरेली पर परिक्षेत्रीय जनपदों के पुलिस अधीक्षक यातायात / अपर पुलिस अधीक्षक यातायात, सीओ यातायात,निरीक्षक यातायात के साथ यातायात माह (नवम्बर) एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में समीक्षा गोष्ठी की गयी। समीक्षा गोष्ठी के दौरान जनपद बरेली के अधिकारीगण द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्रतिभाग किया गया तथा जनपद बदायूँ, पीलीभीत एवं शाहजहाँपुर के अधिकारियों द्वारा Google Meet के माध्यम से गोष्ठी में प्रतिभाग किया गया।यातायात प्रबन्धन व सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में आयोजित उक्त समीक्षा गोष्ठी में डॉ राकेश सिंह,पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र द्वारा निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गयेः-उत्तर प्रदेश सरकार की ?स्टाकहोम घोषणा -2020? के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत तक कमी लाने के लिये प्रतिबद्ध है।जिसके सम्बद्ध में नियमित रूप से चैकिंग करने व समय-समय पर जागरुकता अभियान चलाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन करने के पांच आवश्यक स्तम्भ 5E 1. Education (शिक्षा) 2. Enforcement (प्रवर्तन) 3.Engineering (अभियांत्रिकी) 4. Emergency Care (आपातकालीन देखभाल) 5.Environment (पर्यावरण) इनके संबंध में आमजन को जागरुक करने एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लाये जाने के सम्बन्ध में सड़क सुरक्षा मानकों का पालन कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। यातायात के सम्बन्ध में अभियान चलाकर आमजन को जागरुक करने के लिये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माह नवम्बर को ?यातायात माह? मनाया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में स्कूल/कॉलोजों में जागरुकता कार्यक्रम चलाने,वाहन चालकों हेतु जागरुकता कार्यक्रम चलाने, हाईवे के आसपास के निवासियों हेतु निरंतर कार्यक्रम चलाये जाने तथा थानों पर आने वाले फरियादियों को भी यातायात सम्बन्धी पम्पलेट के माध्यम से जागरुक किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।सड़क दुर्घटना में घातक कारकों जैसेः- निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने, मदिरा/मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन चालाने,चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग न करने,वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करने, गलत दिशा में वाहन चलाने, दो पहिया वाहन चलाते समय दो सवारी से अधिक बैठाने, अवयस्क व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने से रोकने व इस सम्बन्ध में जागरुकता अभियान चलाये जाने एवं निरंतर चैकिंग करते हुये एमवी एक्ट के अंतर्गत चलान करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।विभिन्न संचार के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार जैसेः- सोशल मीडिया (ट्वीटर,फेसबुक, व्हाट्सएप आदि),सिनेमा घरों, रेलवे स्टेशनों,रेडियो, दैनिक समाचार पत्रों आदि से करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। वाहनों पर हूटर, सायरन व प्रेशर हार्न का प्रयोग करने,बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चालने आदि सभी यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। थानों पर यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में आमजन को जागरुक करने के लिये गोष्ठी आयोजित करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। यदि कोई पुलिस कर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। वाहन (जैसेः- ट्रेक्टर- ट्राली, ट्रक , बसों आदि) पर रिफ्लेक्टर लगवाये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
 जनपदीय पुलिस लाइनों में पुलिस कर्मियों को सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायल हुये व्यक्तियों को फर्स्ट एड(प्राथमिक उपचार) प्रदान कराये जाने हेतु पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाये। दुर्घटना बाहुल्य स्थानों को चिन्हित कर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सांकेतिक चिह्न आदि लगाकर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।