सामूहिक विवाह योजना में अब ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार

बरेली मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादीशुदा जोड़ों को लाभ देने, पात्रों से आवेदन के नाम पर वसूली करने वाले दलालों पर अंकुश लगाने के लिए आफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। अब योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि योजना के तहत जिले को 2150 सामूहिक विवाह का लक्ष्य दिया गया है। दो लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।योजना के तहत 35 हजार रुपये लाभार्थी के खाते में, दस हजार रुपये का सामान एवं छह हजार रुपये खर्च के रूप में दिए जाते हैं। कुल 51 हजार रुपये लाभार्थी के लिए खर्च किए जाते हैं। ब्लॉकों में सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन होगा।विकास खंड, नगर पंचायत, नगर पालिका वार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 40 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 15 नवंबर तक योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। नई व्यवस्था से लोग घर बैठकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।आवेदन के लिए यह हैं जरूरी दस्तावेजअभिभावक योजना के तहत आधार कार्ड, आय, जाति, और मूल निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन जोड़ों की शादी कराई जाएगी, इसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वहीं, लड़के की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है।