लेखपाल ने महिला प्रधान सहित दस लोगों पर दर्ज कराया चारागाह की भूमि पर अवैध कब्जे का मुकदमा

नवाबगंज । क्षेत्रीय लेखपाल ने चारागाह की भूमि पर अवैध कब्जा कर नुकसान नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में महिला ग्राम प्रधान सहित 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।


तहसील सदर फर्रुखाबाद परगना शमशाबाद पूर्व थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव सिरौली चतुर्थ में कार्यरत लेखपाल अश्वनी सक्सेना व सिरौली व्दतीय व तृतीय में कार्यरत लेखपाल निशा सक्सेना ने थाना नवाबगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिरौली के मजरा मानपुर निवासी मुनेश्वर पुत्र सोनेलाल,व सिरौली के मजरा नगला पूठा निवासी नरेश चंद्र पुत्र सूबेदार, सुनील पुत्र विजय सिंह, रूपलाल पुत्र सूबेदार, शैलेंद्र सिंह पुत्र रामकिशन, रनधीर पुत्र महावीर,रामानंद पुत्र उजागर लाल तथा सिरौली के मजरा नगला मोती निवासी रामदत्त पुत्र दिवारी, सिरौली के मजरा नगला मनी निवासी राजेश पुत्र प्रभु दयाल व ग्राम पंचायत सिरौली निवासिनी ग्राम प्रधान शीतला देवी के विरुद्ध धारा 447 तथा धारा 3 व 4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

लेखपाल अश्वनी सक्सेना व लेखपाल निशा सक्सेना की तहरीर के अनुसार ग्राम पंचायत सिरौली में स्थित चारागाह की भूमि पर मुनेश्वर,नरेश चंद्र,सुनील, रूपलाल,शैलेंद्र सिंह,रामानंद ,रनधीर ने अवैध कब्जा कर रखा है।
चारागाह की भूमि पर मुनेश्वर व राजेश ने गेंहू की फसल बो रखी थी। इसकी सुपुर्दगी दिनांक 15 मार्च 2023 को ग्राम प्रधान शीतला देवी की उपस्थिति में दी गई किंतु ग्राम प्रधान द्वारा अपने पद दायित्व का दुरुपयोग करते हुए सुपुर्द की गई भूमि को भूमि प्रबंधक समिति के अनुमोदन के बिना उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 77 के सुरक्षित श्रेणी की चारागाह गाटा संख्या 3757 पर अनाधिकृत रूप से पुनः कब्जा करवा कर रामदत्त को मक्का की फसल बुवाई। ग्राम प्रधान द्वारा उक्त चारागाह के गाटों में अपना तथा अपने स्वजनों का विगत 2 वर्षों से ग्राम सभा की लगभग 100 बीघे भूमि में लगभग दस लाख रुपए की अनुमानित क्षति कारित की गई।

पुलिस ने लेखपाल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।