मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए नियम एवं शर्ते जारी।

राजगढ़ (ब्यावरा)-मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा घोषित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 के लिए राज्य शासन द्वारा नियम एवं शर्तें जारी की गई है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण एवं उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए है। इस योजना का गरिमामय शुभारंभ कार्यक्रम का प्रसारण पंचायत स्तर तक और शहरी क्षेत्रों में करने के लिए निर्देश दिये गये है, ताकि योजना की पूरी जानकारी बहनों को मिले और वे इसका लाभ उठाने के लिए जागरूक बनें।
इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान ने निर्देश दिये हैं कि शुभारंभ कार्यक्रम में योजना की हकदार बहनों की बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ महिला शौर्या दल, स्व-सहायता समूह, जन अभियान परिषद से जुड़ी बहनें और महिला जन-प्रतिनिधि अवश्य शामिल हों।
योजना के संबंध में शिक्षित करने सार्वजनिक मंच पर प्रपत्र भरा जाएगा
मुख्यमंत्री श्री चैहान ने निर्देश दिए कि योजना के लिए आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया से बहनों को अवगत करवाने के लिए सार्वजनिक मंच पर प्रपत्र भरने का प्रदर्शन किया जाए। उपस्थित बहनों की शंकाओं का समाधान भी किया जाए। बहनों को यह बताते हुए कि प्रपत्र भरने की प्रक्रिया सरल है, उनका पूरा मार्गदर्शन किया जाए।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शर्तें
योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाएं पात्र होगी, जो कि मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिनमें परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाएं भी शामिल है। आवेदन के समय 01 जनवरी 2023 की स्थिति में महिला की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच हो, योजना के लिए पात्र रहेगी।
योजना के लिए अपात्रता
योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी, जिनके परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आय कर दाता हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। परन्तु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होगी। जो स्वयं भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपये या इससे अधिक राशि प्राप्त कर रही हो। जिनके परिवार का सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल, उपक्रम का अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो। जिनके परिवार को कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहियां वाहन (ट्रेक्टर सहित) हो। (परिवार की परिभाषा से तात्पर्य पति-पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है)
योजना के अंतर्गत सहायता
योजना के अंतर्गत पात्र महिला को पात्रता अवधि में एक हजार रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा अन्य किसी योजना में 1000 रूपये से कम राशि प्राप्त हो रही हो, तो उतनी अतिरिक्त राशि इस योजना में स्वीकृत की जायेगी, जिससे कि उसे कुल 1000 रूपये की राशि प्राप्त हो सके।
आवेदन करने की प्रक्रिया का निर्धारण
आवेदन प्रक्रिया के अनुसार योजना के लिए आवेदन पोर्टल या मोबाईल एप्प के माध्यम से भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदिका के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी, इसके लिए प्रपत्र, कैम्प, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या आंगनवाड़ी केन्द्र में उपलब्ध होंगे। भरे हुए प्रपत्र की प्रविष्टि कैम्प, वार्ड, ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी। सफलता पूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्री-प्रिंटेड पावती भी दी जायेगी। आवेदन भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। आवेदक महिला को कैम्प स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा, ताकि उसकी लाईव फोटो ली जा सके। साथ ही महिला को परिवार की समग्र आईडी, स्वयं की समग्र आईडी एवं स्वयं का आधार कार्ड लाना होगा।