जनपद में क्षेत्रवार दुकानों की साप्ताहिक बंदी के दिन नियत

रायबरेली।जिला मजिस्ट्रेट माला श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 (2) तथा सपठित उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य नियमावली 1963 के नियम-6 व 7 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद रायबरेली के नगर पालिका परिषद एवं टाउन एरिया व अन्य क्षेत्र में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2023 हेतु क्षेत्रवार, साप्ताहिक बंदी का दिन नियत किया है।

जिला मजिस्ट्रेट माला श्रीवास्तव के आदेशानुसार रायबरेली नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान हेतु साप्ताहिक बंदी का दिन मंगलवार तथा मेसर्स फार्म इक्विपमेंट कंपनी, कचहरी रोड, रायबरेली तथा समस्त टाइप सिखाने वाले अधिष्ठानों के लिए, जो नगर पालिका परिषद क्षेत्र, रायबरेली के अन्तर्गत स्थित है उनकी साप्ताहिक बन्दी का दिन रविवार नियत किया है।

इसी प्रकार डलमऊ व लालगंज टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त दुकानो एवं वाणिज्य अधिष्ठान हेतु साप्ताहिक बन्दी शुक्रवार का दिन नियत किया है।जगतपुर, शिवगढ़, ऊँचाहार व हरचन्दपुर कस्बे एवं सलोन तथा महराजगंज टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों हेतु साप्ताहिक बन्दी बुधवार निर्धारित की गई है।

सरेनी कस्बे व बछरावां टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान हेतु साप्ताहिक बन्दी शनिवार एवं भोजपुर कस्बे में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों हेतु साप्ताहिक बन्दी मंगलवार का दिन नियत किया गया है।