जमीन विवाद के चक्कर में चचेरा चाचा सहीत तीन आरोपीयों के द्वारा सुनियोजित तरिके से हत्या करने के आरोप मे भेजा गया सलाखों के पीछे


बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस के द्वारा गांव गांव में जाकर लोगों को शिक्षित करने के लिए अनेक योजनाएं के द्वारा गांव में चौपाल लगाकर तो कहीं चलित थाना लगाकर लोगों को जागरूक किया जाता है कि किसी भी प्रकार का अपराध करना कानूनी अपराध है किसी भी प्रकार के व्यक्ति के द्वारा लालच दिया जा रहा है लालच के चक्कर में नहीं आना है अगर जमीन विवाद है तो तहसील में जाकर आवेदन देकर निराकरण तहसील धार पटवारी लड़ाई के माध्यम से निराकरण कराना है किसी से मारपीट अपराध नहीं करना है पुलिस के द्वारा इतना समझाने के बाद लोगों के द्वारा अपराध करने में किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ते हैं आपको बता दें कि 04फरवरी को पुलिस चौकी या नगर में प्रार्थी होलसाय पिता बिहारी सिंह गोड ग्राम कोल्हुआ केद्वारा चौकी आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरे बड़ा बेटा रामकुमार की शादी हो गया है, जो अपने परिवार के साथ अलग घर में रहता है, दिनांक 03फरवरी को इसका बेटा राम कुमार अपने घर में था एवं रामकुमार की पत्नी दुर्गावती ग्राम मिथिलापुर गयी थी. रात्रि करीब 08:00 बजे प्रार्थी अपने पत्नी के साथ खाना खा रहा था तभी रामकुमार की पत्नी इसके घर में आकर टार्च लेकर गयी. कुछ देर में बहु दुर्गावती की रोने की आवाज सुनकर अपने पत्नी के साथ आम पेड़ के पास गये जहां देखे की इसका लड़का रामकुमार जमीन में पड़ा था. सिर कनपटी में किसी भारी वस्तु से मारने का गहरा चोट था, आस पास खून बहा या प्रार्थी शंका व्यक्त किया कि फुलसाय गोड से इसके लड़क रामकुमार का जमीन का विवाद था, वहीं हत्या किया होगा की रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को चौकी प्रभारी विनोद पासवान द्वारा दिया गया. कुछ देर में आरोपी फूलसाय पिता स्व. चरकू गोड़ उम्र 52 वर्ष ग्राम कोल्हुआ निवासी के द्वारा स्वयं चौकी उपस्थित होकर रामकुमार की हत्या करना स्वीकार कर लिया, शव पंचनामा के दौरान मृतक को आयी चोट को देखकर आरोपी फूलसाय के स्वीकारोक्ती पर पुलिस को संदेह हुआ जिस पर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर मोहित गर्ग , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर सुशील नायक एवं एसडीओपी वाड्रफनगर अभिषेक झा निर्देशन में चौकी प्रभारी विनोद पासवान द्वारा आरोपी फूलसाय गोड़ से घटना के संबंध में बारिकी से तथा मनोवैज्ञानिक तरिके से पूछताछ किया गया जो आरोपी फूलसाय बताया कि उसका रामकुमार से जमीन का विवाद था, जिस कारण वह अपने भांजा संदीप सरुता तथा भतीजा रामअधीन के साथ मिलकर दिनांक 03 फरवरी को रामअधीन के घर में बैठकर योजना बनाये कि आज रामकुमार को मार देगें और फिर शाम को तीनो मिलकर मृतक के घर पास जाकर उसका लकड़ी के बैट से मारकर हत्या कर दिये प्रकरण के सभी आरोपी 1 फूलसाय पिता स्व. परकू गोड़ उम्र 52 वर्ष, 2 संदीप सता पिता सुकुल गोड उम्र 28 वर्ष एवं 3. रामअधीन पिता लालसाय गोड़ उम्र 38 वर्ष सभी निवासी कोल्हुआ चौकी वा नगर को गिर गया है, तथा आरोपी फूलसाय से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बैट, एवं आरोपी रामअधीन व संदीप से घटना समय पहना खून लगा कपड़ा को जप्त किया गया है। आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमाण्ड लिया गया है। सपूर्ण कार्यवाही में विनोद पासवान चौको प्रमारी बाड्फनगर सूर्मि बालेश्वर महानदी, राधेश्याम विश्वकर्मा, प्र.जार बृजमान पैकरा और संजय जायसवाल, शिव पटेल, जुगेश जायसवाल, रामपुकार सिंह, राकेश टोप्पो, बजरंग कवंर का सराहनीय योगदान रहा