जागरूकता वाहन रैली को डीएम व सदर विधायिका अंजुला माहौर ने हरीझंडी दिखाकर किया रवाना

संवाददाता-अखलेश लवानिया(हाथरस)

हाथरस।यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने हेतु दिनांक 05 जनवरी 2023 से 04 फरवरी 2023 तक चलाये जा रहे अभियान सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर से सदर विधायिका अंजुला सिंह माहौर व जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने संयुक्त रूप से जागरूकता वाहन रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से यातायात नियमों का पालन करने को कहा
मोटर साइकिल चलाते समय हेलमेट और कार में सीटबैल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर कहा कि सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्ति की मदद बेहिचक करे, क्योकि अब मदद पहुचाने वाले व्यक्ति की किसी भी प्रकार की पुलिस अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा पूछताछ नही की जायेगी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है उन्होंने यातायात से संबंधित जागरूकता पम्पलेट वितरित किये यातायात सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलायें ओवरस्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1,00,000 व्यक्तियों की मृत्यु ओवरस्पीडिंग के कारण होती है दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगायें हमारे देश में प्रत्येक वर्ष सडक दुर्घटनाओं में लगभग 42,000 व्यक्तियों की मृत्यु केवल हेलमेट न लगाये जाने के कारण होती है सीटबेल्ट आपकी सुरक्षा की गाँठ है अतः चार पहिया वाहन चलाते समय आगे व पीछे बैठी सभी सवारियाँ सीटबेल्ट अवश्य लगायें सीटबेल्ट न लगाये जाने पर दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग काम नहीं करते हैं भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 17000 व्यक्तियों की मृत्यु सीटबेल्ट न लगाये जाने के कारण होती है वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर चालक का ध्यान ड्राइविंग से भटक जाता है, जिससे दुर्घटनाऐं होती है वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नैवीगेशन को छोड़कर अन्य किसी कार्य हेतु कदापि न करें नींद, नशा अथवा थकान की स्थिति में वाहन न चलायें ऐसा करने पर आप स्वयं दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे होते हैं। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करें आपकी छोटी सी मदद उस व्यक्ति का जीवन बचा सकती हैं भारत सरकार द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले नेक व्यक्ति/गुड सेमेरिटन के लिए रू0 5,000/- का पारितोषिक भी निर्धारित किया गया है। दोपहिया वाहन चलाते समय सदैव बी०आई०एस० मानक संख्या-4151 गुणवत्ता का हेलमेट अनिवार्य रूप से लगायें एवं पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनायें मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दोपहिया वाहनों में मॉडिफाईड साइलेंसर लगाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है ऐसा करने पर आपके वाहन का पंजीयन निरस्त हो सकता है सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा हल्के मोटरयान के लाइसेंस धारक को हल्के मोटरयान श्रेणी के परिवहन यान को चलाने के लिए पृथक से परिवहन यान के पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है। ओवरस्पीडिंग, मालवाहनों में ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने पर वाहन चलाते समय मोबाइलफोन का प्रयोग करने पर रेड लाइट जम्प करने पर तथा मालयानों में सवारियों को ले जाने पर चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स निलम्बित/निरस्त किया जा सकता है मुड़ने या लेन बदलने के लिए इन्डिकेटर का प्रयोग करें चकाचौंध करने वाली (डेजलिंग) तथा अनधिकृत अतिरिक्त लाइटों का प्रयोग वर्जित है कोहरा होने पर फाग लाइट का प्रयोग करें दो पहिये वाले वाहन पर चालक के अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्तियों का बैठना वर्जित है निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन न चलायें खराब वाहन को बीच सड़क पर न छोड़ें दायें बायें मुड़ने एवं लेन बदलने से पूर्व संकेत देना आवश्यक है वाहन चालक समय-समय पर अपने आंखें चेक करायें सवारी गाड़ियों पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी रखना अनिवार्य है रात में पीछे की प्लेट पर नम्बर दूर से पढ़ने हेतु रोशनी अनिवार्य है गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम के विरूद्ध है वैध परमिट ड्राइविंग लाइसेन्स रजिस्ट्रेशन किताब और बीमा के कागजात सदैव अपने पास रखें लापरवाही से वाहन न चलायें लगभग 80 प्रतिशत दुर्घटनाऐं चालकों की गलती के कारण होती हैं।