पोक्सो एक्ट की पीड़िता की बरामदगी एवं आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल


बलरामपुर रामानुजगंज जिले के थाना रामानुजगंज में 14/03/2021 को पार्थिया थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 14/03/2021 को शाम 04-05 बजे काम करके घर वापिस आई तो इसकी नाबालिक लड़की अपहता पीड़िता घर पर नहीं थी जिसका सभी जगह पता करने पर भी पता नही चलना बताया कि रिपोर्ट पर धारा 363 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपहता का सभी जगह पता किया गया जो पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा संभाग रामगोपाल गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक जिला बलरामपुर-रामानुजगंज मोहित गर्ग द्वारा पुराने प्रकरणों के शीघ्र निकाल करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश समीक्षा बैठक दौरान दिए गए जो दिए गए निर्देशों के पालन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी नारद कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संतलाल आयाम के नेतृत्व में टीम बनायी गयी जो पीड़िता के सम्बन्ध में निरंतर पतासाजी कर प्रकरण की अपहृता पीड़िता को दिनांक 16 दिसम्बर को आरोपी अनिल पासवान पिता गौरीशंकर पासवान, उम्र 24 वर्ष, साकिन रामानुजगंज के कब्जे से बरामद किया गया हैं। पीड़िता अपने कथन में बतायी कि अनिल पासवान इसे प्यार करता हूँ शादी करूँगा कहकर अगस्त 2020 को बन बाटिका रामानुजगंज में पहली बार गलत काम किया था जिसके बाद कई बार गलत काम करना बतायी हैं जिससे ये गर्भवती हो गयी. आरोपी इसे शादी करूँगा कहकर दिनांक 14/03/2021 को नरेला दिल्ली भगाकर ले गया और गलत काम बलात्कार करता था जिससे दिनांक 26/07/2021 को एक बच्ची को जन्म देना बतायी हैं कि पीड़िता के कथन पर से प्रकरण में धारा 366, 376 (2) (N), IPC एवं 4, 6 पोक्सो एक्ट जोड़ी गयी हैं। प्रकरण के आरोपी अनिल पासवान को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं। सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक संतलाल आयाम, उपनिरीक्षक हेमंत कुमार अग्रवाल, सहायक उपनिरीक्षक रोपन राम पैकरा, प्रधान आरक्षक रवि मिश्रा, आरक्षक विनोद मरावी एवं महिला आरक्षक पुष्पा टोप्पो की सराहनीय भूमिका रही।