जैजैपुर:-शासकीय प्राथमिक शाला सड़कपारा कैथा के रमहैय्या कश्यप शिक्षक निलंबित

शासकीय प्राथमिक शाला सड़क पारा कैथा के रमहैय्या कश्यप शिक्षक निलंबित

जैजैपुर/ विकास खण्ड जैजैपुर अंतर्गत रम्हैयालाल कश्यप , सहा.शि. ( एल.बी. ) शास.प्रा.शाला सड़कपारा कैथा , वि.ख. जैजैपुर जिला सक्ती द्वारा प्रथम नियुक्ति के समय संलग्न किये गये विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत की गई थी , उक्त शिकायत के संबंध में कार्यालयीन पत्र कमांक / 1727 / गो . शि . / 2022-23 सक्ती दिनांक 05.07.2022 के द्वारा प्राचार्य , शास . उमावि.पिरदा , वि.ख. मालखरौदा को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पत्र जारी किया गया था , जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 19.07.2022 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है । जिसमें श्री रम्हैयालाल कश्यप द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र कक्षा उरी में पढ़ने के समय शिक्षको द्वारा कैम्प में बनवाने का उल्लेख किया गया है । जिसमें श्री कश्यप द्वारा पूर्ण पता नही होने की जानकारी दी गई है । श्री कश्यप के दस्तावेज अनुसार जन्म तिथि 08.07.1976 है । जबकि विकलांगता प्रमाण पत्र दिनांक 15.07.97 को जारी किया गया है । उस समय श्री कश्यप की उम्र लगभग 22 वर्ष रही होगी । जिससे सिद्ध होता है कि श्री कश्यप द्वारा संलग्न विकलांगता प्रमाण पत्र कक्षा 3 री पढ़ने के समय का नही है । जिसके के कारण कार्यालयीन पत्र कमांक / 2518 / गो . शि . / 2022-23 सक्ती दिनांक 12.08.2022 के द्वारा श्री रम्हैयालाल कश्यप , सहा.शि. ( एल.बी. ) शास . प्रा . शाला सड़कपारा कैथा . वि.ख. जैजैपुर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था । कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब आज पर्यन्त अप्राप्त हैं ।रम्हैयालाल कश्यप , सहा.शि. ( एल.बी. ) शास.प्रा.शाला सड़कपारा कैथा . वि.ख. जैजैपुर , जिला सक्ती को प्राचार्य , शास . उमावि . पिरदा , वि.ख. मालखरौदा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन / समय सीमा में कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही करने के आधार पर छ.ग. सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम ( 9 ) के निहित प्रावधानों के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित किया जाता है । निलंबन अवधि में श्री कश्यप का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जैजैपुर निर्धारित किया जाता है , श्री कश्यप को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।