कक्षा 11 वीं की छात्रा को शादी करने का झांसा देकर बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार


बलरामपुर :-- पीडिता थाना शंकरगढ़ मे उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश की कि मैं कक्षा 11 वीं में शा.कन्या उ.मा. विद्ययालय शंकरगढ़ में पढ़ती हूँ मेरी जान पहचान ग्राम अमेरा निवासी सुभाष यादव से करीबन 04 साल से है सुभाष यादव से मेरी बात होती थी इसी बीच सुभाष यादव की शादी हो गई और में बात करना बंद कर दी लेकिन सुभाष यादव मुझे स्कुल आते जाते परेशान करता था दिनांक 20 जनवरी को मैं अपने घर मानपुर से शा.कन्या उ.मा. विद्यालय शंकरगढ़ पढ़ने आ रही थी कि रास्ते में सुभाष यादव और उसका चाचा बलवंत यादव मुझे जबरदस्ती स्कार्पियो वाहन में बैठा लिये वाहन को बलवत चला रहा था, मुझे सावत सरना डिपाडीह घुमाने के नाम से ले गया तथा सावत सरना डिपाडीह आम पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ा कर गाड़ी में ही मेरे साथ जबरजस्ती बलात्कार किया इसके बाद स्कार्पियों से राजपुर में घुमाया फिर वापस अपने घर अमेरा ला कर दो दिन तक घर में रखा जब में उसे घर छोड़ने के लिए बोलती तो वह जान से मारने की धमकी देता था कि रिपोर्ट पर अप. के. 10/2022 धारा 363,376, 506,34 मा.द.वि. पाक्सो एक्ट की धारा 04,06 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण के आरोपी सुभाष यादव व बलवंत यादव घटना दिनांक से फरार हो गये थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.), श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक (रा.पु. से.) के निर्देशन में एवं श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक कुसमी श्री रितेश चौधरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शंकरगढ़ हेमत अग्रवाल के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी का पता तलाश किया गया तथा मुख्य आरोपी सुभाष यादव पिता श्रीराम यादव निवासी ग्राम अमेरा को आज दिनांक 03.02.22 के 10:20 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी :

01. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी रितेश चौधरी (पर्यवेक्षक) 02. उप निरीक्षक हेमंत कुमार अग्रवाल (चाना प्रभारी शंकरगढ़)

03. प्र. आर. 222 गोपाल राम 04. आर. 626 संतोष सिंह

05. आर.क.774 नरेश कुजुर 06. आर.क्र. 227 बबलू बेक

07. आर.क 443 नीलेन्द्र कुमार द्विवेदी

08. म.आर.क. 1119 कांती नायक 09. म.आर.क्र.481 ललिता तिवारी