औरैया जनपद न्यायाधीश द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माना

दिनांक- 13.09.2020 को थाना अयाना के अन्तर्गत एक गांव निवासी 11 - वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अभियुक्त विश्वनाथ पुत्र छोटेलाल पाल निवासी रुपपुरा थाना अयाना जनपद औरैया द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना अयाना में दिनांक 15.09.2020 को मु०अ०सं० 147/20 धारा 376A/376B IPC व 5(m)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 Sc/St Act पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी अजीतमल द्वारा प्रारम्भ की गई। पुलिस द्वारा अभियुक्त को दिनांक- 16.09.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचक द्वारा दिनांक- 21.10.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया व प्रभावी पैरवी के चलते दिनांक 23.12.2021 को अभियुक्त विश्वनाथ को विशेष न्यायाधीश महोदय (पाक्सो एक्ट) औरैया द्वारा अजीवन कारावास एवं उक्त मुकद्दमे की सभी अलग अलग धाराओं में कुल 5,00000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।