ट्रैफिक नियम तोड़ा तो देना पड़ेगा बड़ा जुर्माना, अधिसूचना जारी ।

रायपुर:-सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है।
अनावश्यक और प्रतिबंधित क्षेत्र में हार्न बजाना वाहन चालकों को एक हजार रुपये तो एंबुलेंस तथा फायर बिग्रेड को रास्ता न देने पर पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसी तरह ओवरलोड वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
शासन द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक बिना बीमा गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये और नाबालिग को गाड़ी चलाते पकड़ा तो एक हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद होगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने 500 रुपये और बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने तीन हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।