युंका नेता तौकीर अहमद खान के खिलाफ तड़ीपारका आदेश जारी किया गया है।

कोरबा - पूर्व मे रंगदारी के मामले में चर्चा में आए यूंका नेता को तौकिर अहमद को तड़ीपार का आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट से जारी आदेश के मुताबिक एक वर्ष तक कोरबा जिला से लगे सीमावर्ती जिला से बाहर रहने का फरमान जारी हुआ है,�जिला मजिस्ट्रेट रानु साहू द्वारा रिसदी निवासी तौकीर अहमद खान के खिलाफ तड़ीपारका आदेश जारी किया गया है। तौकीर अहमद खान को दिए आदेश में कहा गया है कि वह 24 घंटे के भीतर कोरबा सहित आसपास के जिलों जशपुर, सरगुजा, कोरिया, जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं मुंगेली जिले की सीमाओं से 1 साल के लिए दूर रहेगा। यदि इन जिलों में तौफीक अहमद दिखाई देगा और रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।�