तहसीलदार द्वारा गलत पैमाइश कराने से ग्रामीणों में रोष 

आलापुर (अम्बेडकर नगर)||जनपद के तहसील क्षेत्र आलापुर अंतर्गत ग्रामपंचायत जमीन अहिरौली के राजस्व ग्राम मुबारकपुर अंजन के गाटा संख्या 169 रकबा लगभग साढ़े 16 विस्वा जो राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में दर्ज है और उक्त भूमि आवासीय मकानों से आच्छादित है तहसील प्रशासन दो लोगों को बचाने में गलत पैमाइश कर छः लोगों को अतिक्रमणकर्ता घोषित करने में लगी हुई है। मालूम हो उक्त भूमि के खिलाफ अतिक्रमण हटाने सम्बंधित मुकदमा तहसीलदार आलापुर के न्यायालय में चल रहा है परन्तु इस दौरान मुकदमा दिनांक 28 अगस्त को तहसीलदार आलापुर सत्ता के दबाव मे आकर गलत पैमाइश करके सिर्फ दलितों को ही मकान खाली कराने बिषयक कार्रवाई कराने एवं दो दबंगों को बचाने में लगे हुए हैं ।तहसीलदार द्वारा गलत पैमाइश करके दबंगो को सिर्फ आंशिक अतिक्रमण दिखाया और गरीबो के साथ भेदभाव किया जा रहा है जबकि राजस्व अधिनियम मे क्रास आबादी की पैमाइश प्रतिबंधित है फिर भी चहेतो को बचाने के लिए दो तरफ से क्रास आबादी की पैमाइश की गई ।यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उक्त रास्ते की भूमि का पश्चिमी छोर तालाब को छूता है फिर भी तालाब की चौहद्दी का निर्धारण नही किया गया यदि तालाब का निर्धारण करके रास्ते की पैमाइश की गयी होती तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता । सन्दर्भित रास्ता तालाब के पूर्वी छोर से पूरब दिशा में जाता है जिसकी लम्बाई लगभग 31लट्ठा है और चौड़ाई साढ़े दस लट्ठा है पैमाइश करते समय रास्ते की पूर्वी लम्बाई को लगभग चार लट्ठा छोड़ दिया गया जो तालाब से सटा हुआ है । पूर्व ग्राम प्रधान पतिराज गौतम ने बताया कि दबाव में चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए गलत पैमाइश की गई है जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है ।