सावधान : गैंगवार के बाद उमरिया के रेत खदानों में 144 लागू..., उलंघन पड़ेगा भारी !

सिटी अपडेट/उमरिया। उमरिया कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने जिला स्तरीय खनिज टास्क फोर्स की बैठक में लिए गये निर्णय के उपरांत जिले मे संचालित समस्त रेत भण्डारों एवं रेत खदानो के संचालन पर रोक लगा दी है। उक्त आदेश जिला कलेक्टर ने बीते दिनों उमरिया जिले के चंदिया क्षेत्र में हुए गैंगवार को लेकर जारी किया है जिससे कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे। जिला कलेक्टर श्री सोमवंशी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत 16 दिसंबर 2019 से आगामी आदेश तक के लिए एक पक्षीय निर्णय लेते हुए निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जिला उमरिया में किसी भी रेत खदान या स्थान से रेत का उत्खनन और परिवहन आगामी आदेश तक नही कर सकेगा। वहीं जो व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो संबंधित के विरूद्ध अवैध परिवहन उत्खनन के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश में बताया गया है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी बांधवगढ़ द्वारा सूचित किया गया है कि 13 दिसंबर 2019 को रात्रि 12 बजे ग्राम खैरभार ग्राम पंचायत बरहटा तहसील चंदिया में दो पक्षो के मध्य गोली बारी की घटना हुई, जिसमें घटना स्थल पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। इसके पूर्व भी जिले में चार घटनाएं घटित हो चुकी है। ग्राम खैरभार ग्राम पंचायत बरहटा अंतर्गत आता है और ग्राम खैरभार के खसर नंबर 344 रकबा 2.024 हे0 मेें ग्राम पंचायत को 6 फरवरी 2018 से 5 फरवरी 2023 तक के लिए रेत खदान आवंटित की गई है, लेकिन उक्त खदान 15 जून 2019 से बंद है। खनिज विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उभय पक्ष उक्त खदान में अपना-अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, जिसके कारण दोनो पक्षों के मध्य विवाद हुआ और 13 दिसंबर 2019 को यह घटना घटित हुई। जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रशासनिक अमला एक बार पुनः सक्रीय हुआ है और खनिज रेत के परिवहन भण्डारण एवं उत्खनन में प्रतिबन्ध लगा दिया है, साथ ही कलेक्टर द्वारा जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के उपरांत खनिज रेत के परिवहन भण्डारण एवं उत्खनन पर रोक लगाते हुए इस संबंध में शिकायत हेतु नम्बर (9424765512) भी दिया गया है, जिसमें अवैध रेत के उत्खनन, परिवहन और भण्डारण के संबंध में कोई भी शिकायत मोबाइल नंबर 9424765512 पर दी जा सकती है।