जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र 31 मई रात्रि 12:00 बजे तक

जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र 31 मई रात्रि 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों एवं संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जांजगीर-चांपा जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने 22 मई 2021 को लगाए गए प्रतिबंधों पर एक बार फिर से समीक्षा की है और आदेश प्रसारित किया है।

जारी आदेश के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा समय समय में घोषित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी ठेला, गुमटी, सुपर मार्केट, बाजार फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब मदिरा दुकाने, सैलून, ब्यूटी पार्लर ,स्पा ई-कॉमर्स पार्क व जिम 6:00 बजे तक खुले रहेंगे।

रिपोर्टर - नरेंद्र कश्यप