शराब दुकान जाकर लेने पर भी देना होगा डिलीवरी चार्ज।

धमतरी:- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऑनलाईन डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत होम डिलीवरी तथा मदिरा दुकान से पिक-अप, दोनों ही विकल्पों की सुविधा प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान करते हुये ऐसे मदिरा उपभोक्ता जो मदिरा दुकान से पिक-अप का विकल्प चयन करते हैं, उक्त उपभोक्ताओं को ऑनलाईन अग्रिम भूगतान उपरांत, कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन किए जाने की शर्त पर फुटकर मदिरा दुकानों से मदिरा का प्रदाय किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है.जिसके पश्चात एक ओर मदिरप्रेमियो को थोड़ी राहत महसूस हुई वही उनमे सरकार की नीति और नियम के प्रति गुस्सा भी देखा जा रहा है, कुछ मदिरप्रेमियो से जब हमारे प्रतिनिधि ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के साथ ही ऑनलाइन भुगतान भी कर रहे है होम डिलीवरी का शुल्क 118 रुपये सरकार हमसे ले रही है पहले आर्डर करने के बाद भी 2 से तीन दिनों तक डिलीवरी नही मिलता था,शराब दुकानों के कर्मचारी फोन कर दुकानों में बुलाकर शराब देते थे,नए आदेश के आने के बाद थोड़ा राहत मिलेगा सोचा था परन्तु होम डिलीवरी लो या जाकर लो डिलीवरी चार्ज देना ही होगा यह नियम बनाया गया है जो कि अनुचित है, जब हम स्वयं ही अपने साधन से जाकर ले रहे हैं तो डिलीवरी चार्ज नही लिया जाना चाहिए।