जिले में प्रभावशील टोटल लाॅकडाउन की अवधि बढ़ी

विवाह कार्यक्रम एवं सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित

दूध, सब्जी व फल विक्रेता ठेले से प्रातः 6 से 9 बजे तक होम डिलेवरी कर सकेंगे

अनूपपुर-जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले में प्रभावशील टोटल लाॅकडाउन/कोरोना कफ्र्यू की अवधि को और बढ़ा दिया गया है। टोटल लाॅकडाउन अवधि को बढ़ाने का निर्णय जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझावों के बाद लिया गया। कफ्र्यू का पालन सख्ती से कराया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्रमोहन ठाकुर ने म.प्र. पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए कोरोना कफ्र्यू की अवधि को बढ़ाकर 18 मई 2021 को प्रातः 1ः00 बजे से 24 मई 2021 को रात्रि 12ः00 बजे तक के लिए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टोटल लाॅकडाउन/कोरोना कफ्र्यू लागू कर दिया है।जिला दण्डाधिकारी के आदेश के मुताबिक उक्त लाॅकडाउन/कोरोना कफ्र्यू दिवसों के दौरान दो/चार पहिया वाहन बन्द रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शासकीय कार्यालयों में सिर्फ राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल विभाग तथा पुलिस विभाग आवष्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में खुले रहेंगे। जिले में संचालित अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे।

उक्त लॉकडाउन के दौरान घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6ः00 बजे से 9.00 बजे तक उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स/अस्पताल/टीकाकरण केन्द्र भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सब्जी/फल विक्रेता ठेले के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक घर-घर जाकर सब्जी/फल बेच सकेंगे। थोक सब्जी विक्रेता प्रातः 3.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे। राशन/किराना तथा पेयजल दुकानों के विक्रेता होम डिलिवरी के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक सामान बेंच सकेंगे। कोरोना वालंटियर्स प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक होम डिलिवरी के सुचारू संचालन में समस्त संबंधित नगर पालिकाओं की सहायता करेंगे।

आदेश के अनुसार जिले में संचालित समस्त पी. डी. एस. दुकानें खाद्यान्न वितरण हेतु उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। उपार्जन से संबंधित खाद्य विभाग/नागरिक आपूर्ति निगम विभाग एवं वेयरहाउस विभाग के कार्यालय/समस्त कर्मचारी एवं मैदानी अमला, जिले में संचालित समस्त बीएसएनएल कार्यालय मैदानी अमले सहित, जिले में संचालित समस्त बैंक कार्यालय/एलआईसी कार्यालय/अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एटीएम मषीन, रेलवे विभाग के कार्यालय/अधिकारी एवं कर्मचारी/समस्त कार्य, जिले में संचालित समस्त मीडिया/अखबार कार्यालय/कर्मचारी तथा मैदानी अमला तथा पषु चिकित्सा विभाग के कार्यालय कर्मचारी एवं मैदानी अमला उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।

जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक तथा एल.पी.जी. गैस का वितरण होम डिलिवरी के माध्यम से प्रातः 6ः00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन गैस प्लांट/ सड़क निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग के समस्त निर्माण कार्य अपने मैदानी अमले सहित पूरी क्षमता के साथ कार्य करेंगे। जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। विवाह कार्यक्रम एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। एक ग्राम/नगर से दूसरे ग्राम/नगर में आवागमन हेतु संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

किसी भी सार्वजनिक स्थल, दुकान अथवा खानपान के स्थल पर एक साथ 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में संचालित आटा चक्कियां खुल सकेंगी। आयुष्मान कार्ड बनाने वाले VLE कार्य कर सकेंगे। समस्त मंदिर/मस्जिद तथा अन्य समस्त धार्मिक स्थल आम जन हेतु पूर्णतः बंद रहेंगे। पुजारी/मौलवी संबंधित धार्मिक स्थलों में अधिकतम 05 लोग नियमित पूजा/नमाज आदि कर सकेंगे। जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन सिर्फ उत्पादन से संबंधित कर्मचारी उत्पादन कार्य करने हेतु मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। गैर उत्पादन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्यालय आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालयीन कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सशंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।