चित्रकूट मतगणना का निर्णायक मोड़ जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन- 2021 की मतगणना के संबंध में दिनांक 30/04 /2021क

कलेक्ट्रेट सभागार
चित्रकूट
मतगणना का निर्णायक मोड़

जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन- 2021 की मतगणना के संबंध में दिनांक 30/04 /2021को एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु मतगणना 2 मई 2021 को जनपद के समस्त विकास खंडों के निर्धारित स्थानों पर प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी इस मतगणना हेतु प्रत्याशियों मतगणना अभिकर्ताओं के पहचान पत्र/ पास निर्गत किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत समस्त मतगणना केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई हैं उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मतगणना पारदर्शी वह स्पष्ट होना चाहिए किसी भी प्रकार की गलती क्षम्य नहीं है प्रत्याशियों अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व आर टी पी सी आर अथवा रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के उपरांत मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।अथवा मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरांत स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, उन्होंने यह निर्देश दिए कि लगातार साफ सफाई होती रहनी चाहिए तथा सेनीटाइजर का काम भी होता रहना चाहिए, प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाइयों के साथ चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे, कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केंद्र में प्रवेश करेगा, अन्यथा प्रवेश नहीं मिल पाएगा। मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के पहले निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, उन्होंने समस्त क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए कि किस ग्राम पंचायत के एजेंटों को अंदर भेजना है समय आने पर ही भेजे वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती रहनी चाहिए उन्होंने सख्त हिदायत दी कि निष्पक्ष एवं पारदर्शिता पूर्ण होनी चाहिए जो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही कार्य करना है इन सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ एकत्र न होने दिया जाए, एवं उन्होंने यह भी कहा कि पार्किंग दो होनी चाहिए एक पब्लिक के लिए एक मतगणना स्टाफ़ के लिए, पब्लिक के लिए बड़ा पार्क होनी चाहिए। उन्होंने पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था की बात की तथा कहा कि कम से कम 10 टैंकरों की व्यवस्था होनी चाहिए, उन्होंने क्षेत्राअधिकारियों को निर्देश दिए कि जो मतगणना स्थल हाईवे पर है वहां पर बास बलिया से व्यवस्था करा ले, जिससे दुर्घटना ना हो। जिलाधिकारी ने विद्युत आपूर्ति के संबंध में निर्देश दिए कि कम से कम 2जनरेटर होना चाहिए ताकि लाइट की अबाध आपूर्ति होती रहे ताकि किसी भी परिस्थिति में अंधेरा न हो । उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मतगणना स्थल पर एंबुलेंस की व्यवस्था एवं अग्निशमन की गाड़ी भी होनी चाहिए मतगणना स्थल पर किसी भी एजेंट को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी, मतगणना स्टाफ ले जा सकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सिक्योरिटी वाले व्यक्ति को अंदर नहीं जाना है लाउडस्पीकर की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए एवं एक ही व्यक्ति बोलेगा जो अधिकारी के नियंत्रण में हो। जहां भीड़ खड़ी हो वहां आवाज आनी चाहिए। सारे अधिकारी मास्क एवं सैनिटाइजर प्रयोग करगे। फोर्स समय से पहले पहुंच जाने चाहिए बाक्स खोलने से पहले दिखा लेना है। उन्होंने कहा कि बहुत ही निर्णायक मोड़ आ गया है इसको सही तरीके से निपटाया जाए। मतगणना कक्ष/ हाल में सामाजिक दूरी उपयुक्त वेंटीलेशन खिड़कियों एवं एग्जास्ट पंखों का प्रबंध राज्य आपदा प्रबंध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा,मतगणना केंद्रों को मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर विसंक्रमित किया जाए, मत पेटिकाओ एवं स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज विसंक्रमित किया जाए, मतगणना टेबल की संख्या कोविड-19 की गाइडलाइन के दृष्टिगत रखी जाएंगी मतगणना हाल, कक्ष, परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी सैनिटाइजर साबुन और पानी की व्यवस्था रहे और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा,जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी,मतगणना हालकक्ष के अंदर मतगणना कार्मिकों अभिकर्ताओ आदि के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंध एवं कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार होगी, विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा कोई भी प्रत्याशी व समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा,उन्होंने कहां की किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा- 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 की धारा -51 से 60 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमित आसेरी, प्रशिक्षु आईएएस जयदेव सिंह, अपर जिलाधिकारी जी पी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार राय, उप जिलाधिकारी कर्वी राम प्रकाश, मानिकपुर संगम लाल, राजापुर राजबहादुर, मऊ नवदीप शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

रिपोर्ट

रहमत अली

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