बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र 5 मई रात्रि 11.59 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित उक्त अवधि में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी केवल मेडिकल दुकानों को अपने न

बलरामपुर 24 अप्रैल 2021/जिले में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत जिले को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित करते हुए 26 अप्रैल प्रातः 06.00 बजे तक लॉकडाउन की घोषण की गई थी। कन्टेनमेन्ट जोन की घोषणा तथा व्यावसायिक गतिविधियों एवं आवागमन पर प्रतिबंधों के बावजूद कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोंच्च प्राथमिकता है तथा मुक्त आवागमन से आमजनों की सुरक्षा पर खतरे की आशंका बनी हुई है। जिससे कन्टेनमेंट जोन की समय-सीमा बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री श्याम धावड़े द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 05 मई रात्रि 11.59 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस आशय से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुये बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना अत्यावश्यक हो गया है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 05 मई रात्रि 11.59 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उपरोक्त अवधि में जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों, अस्पताल/मेडिकल, इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सभी प्रकार की मंडियां, थोक/फुटकर एवं किराना दुकानें बंद रहेंगे, किन्तु सीधे किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जियों की दुकानों को प्राप्तः 06.00 बजे से प्राप्त 10.00 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी तथा किराना, पोल्ट्री, मटन, मछली, अण्डे की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के माध्यम से प्रातः 06.00 बजे से 10.00 बजे तक की जायेगी। किराना, पोल्ट्री, मटन, मछली, अण्डे की दुकानें भौतिक रूप से खुली नहीं रहेंगी और न ही दुकानों में ग्राहकों को बेची जायेगी। यदि फल, सब्जी किराना, पोल्ट्री मटन, मछली, अण्डा दुकान संचालक के परिवार का कोई भी सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसे दुकान संचालन की अनुमति नहीं दी जावेगी। यह प्रतिबंध सभी प्रकार के दुकान संचालकों हेतु लागू एवं मान्य होगी। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी कड़ाई से निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि का निर्धारण प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से सध्या 06.30 बजे तक होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से 06. 30 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। कृषि खाद, बीज, कृषि यंत्र उपकरण, कृषि से संबंधित दवाई की दुकानों को प्रातः 06.00 बजे से 11.00 तक खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसियों केवल टेलिफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालक व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिले अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे। उपरोक्त अवधि में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/सार्वजनिक/निजी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंको को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक केवल शासकीय कार्य/लेन-देन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा खाद्यान्न की राशि जमा करने हेतु, राईस मिल संचालकों द्वारा धान के ई-निलामी हेतु, पेट्रोल पम्प संचालको द्वारा डीजल/पेट्रोल मंगाने हेतु, गैस एजेंसी संचालकों द्वारा गैस मंगाने हेतु लेन-देन, एटीएम कैश रि-फिलिंग हेतु खुलने की अनुमति होगी। किन्तु दवा चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु आम जनता के लिए बैंक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिंद्धान्त के अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। तथापि टेलीकॉम के संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशाप, रेक पाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेगी। सभी प्रकार की सभाएँ. जुलुस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती हैं। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी 10 निर्धारित की गई है। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेन्टर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। जिले में संचालित जीवन बीमा निगम/पोस्ट ऑफिस की शाखाओं को न्यूनतम स्टाफ के साथ प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक कार्यालयीन कार्य करने की अनुमति होगी। ई-कॉमर्स सेवाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत संचालित रहेगी। स्थानीय दुकानदारों द्वारा ऑनलाईन ऑर्डर प्राप्त कर होम डिलीवरी की अनुमति होगी। कोई भी दुकान/स्टोर भौतिक रूप से खुली नहीं रहेंगी।
बलरामपुर जिले में प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड मान्य होगा तथा रेलवे, टेलीकॉम का संचालन रख-रखाव का कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविङ-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, होम गार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं बिजलीकर्मी, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाएं संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले मे समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/समूह/प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथा संशोधित 2020 के तहत् तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही के भागी होंगे। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना अति आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नही होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।