जिला कलेक्टर ने कर्फ्यू आदेश में किया संशोधन,अब इस समय खुलेंगे प्रतिष्ठान

क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में लिया गया निर्णय

अब शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक नगरीय क्षेत्रों एवं राजेंद्रग्राम मुख्यालय में रहेगा सशर्त कोरोना कर्फ़्यू

शेष दिवस नगरीय क्षेत्रों एवं राजेंद्रग्राम मुख्यालय में प्रतिदिन रात्रिक़ालीन कोरोना कर्फ़्यू (सायं 6.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक) के आदेश

अनूपपुर-अनूपपुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों अनूपपुर / जैतहरी / कोतमा / पसान / बिजुरी / राजनगर / डोला / डूमरकछार एवं अमरकंटक सहित तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में पूर्व कोरोना कर्फ़्यू के आदेश पर क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के पुनर्विचार उपरांत प्राप्त सुझावों पर सर्वसम्मति से कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने संशोधित आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश अनुसार आगामी आदेश तक प्रतिदिन सायं 6.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक समस्त नगरीय निकायों एवं राजेंद्र्ग्राम मुख्यालय में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ़्यू रहेगा। इस अवधि में सभी आर्थिक गतिविधियां, बाजार, किराना, वस्त्र, जनरल दुकाने सभी तरह की दुकाने बंद रहेंगी। सिर्फ केमिस्ट / मेडिकल स्टोर / नर्सिंग होम / मेडिकल क्लीनिक खुले रहेंगे।

इन क्षेत्रों में प्रत्येक शुक्रवार सायं 6.00 बजे से सोमवार प्रातः 6.00 बजे तक पूर्व आदेश अनुसार कोरोना कर्फ़्यू प्रभावशील रहेगा।

अनुमत अवधि में सभी तरह की दुकानें, व्यवसायिक दुकानदार अपने दुकान के सामने सामाजिक दूरी पर चूने के वृत्त बनाकर, स्वयं एवं ग्राहकों द्वारा मास्क/कव्हर के अनिवार्य प्रयोग एवं सोशल डिस्टेसिंग को सुनिश्चित करते हुए सामग्री विक्रय कर सकेंगे। विक्रेता/दुकानदार इन शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकान को सील करने की कार्यवाही की जावेगी ।

गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। अंत्येष्टि में मृतक के परिवार एवं निकटतम सदस्यों सहित अधिकतम 20 व्यक्ति, अत्येष्ठि / अंतिम संस्कार में कोविड प्रोटोकाल के अनुसार सम्मिलित हो सकेंगे। वर्तमान समय में नवरात्रि पर्व एवं पवित्र रमजान पर्व पर मंदिर-मस्जिदों में 20 व्यक्ति से अधिक उपस्थित नहीं रहेगें तथा मंदिर मस्जिद में उपस्थित सदस्य मास्क पहनकर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों में उपभोक्ताओं को मास्क कव्हर नहीं होने की स्थिति में खाद्यान्न वितरण नहीं किया जावेगा वितरण के समय मास्क कव्हर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों, चौराहों में बिना मास्क कव्हर लगाये हुए न्यायालय व्यक्ति पाये जाने पर आर्थिक दण्ड एवं चालान की कार्यवाही की जाकर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध न्यूनतम 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। उक्त अर्थदण्ड की राशि रेडक्रास समिति में जमा कराई जायेगी।

कलेक्टर श्री ठाकुर ने अनूपपुर ज़िले के समस्त निवासियों से कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु ज़िम्मेदार आचरण को अपना शासन प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। आपने यह भी कहा कि ऐसे समस्त नागरिक जो टीकाकरण हेतु पात्र हैं वे अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराएँ। सभी नागरिक स्वयं तो सुरक्षा उपायों का पालन करें ही अन्यो को भी प्रेरित करें।

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जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी