जिलों में धारा 144, मास्क नहीं पहनने पर 500 जुर्माना, जानिए 24 बिंदुओं में महत्वपूर्ण निर्णय।

जिलों में धारा 144, मास्क नहीं पहनने पर 500 जुर्माना, जानिए 24 बिंदुओं में महत्वपूर्ण निर्णय।

मंत्री - जनप्रतिनिधियों से की ये अपील।


पेंड्रा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर नम्रता गांधी के द्वारा निर्देशानुसार धारा 144 लागू किया गया हैं। जिसमे कहा गया है कि होली मिलन का कार्यक्रम सार्वजनिक उत्सव के रूप में न करते हुए घरों में किया जाए। सार्वजनिक कार्यक्रमों को किए जाने की अनुमति न दी जाए. सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद कार्यक्रम नहीं करने के निर्देश जारी किए जाए। वहीं जिलों में धारा-144 लगाने की कार्यवाही की जा सकती है. व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का सामूहिक कार्यकम नहीं किया जाए। साथ ही मेलों और समारोह का आयोजन नहीं किया जाए. मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारियों से अनुरोध किया जाए कि वे मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे, तो आमजन भी मास्क लगाने के प्रति जागरूक होंगे। जिले में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया गया है, हवाई, रेल और सड़क से यात्रा कर बाहर से आने वालों को 7 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। इसके अलावा विवाह एवं सार्वजनिक कार्यक्रम में अत्यधिक भीड़-भाड़ एकत्रित न की जाए. अधिकतम 50 लोगों की सीमा निर्धारित की जाए. सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दिया जाए. साथ में किसी भी संस्था, खुली जगह, बाजार में किसी भी कारण से भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित न हो इसके लिए विधि अनुकूल प्रतिबंधित किया जाए या रोक लगाई जाए। होटल, रेस्टोरेंट, आदि में बैठ कर भोजन ग्रहण करने के बजाय होटल से खाना घर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. पर्यटक स्थल के भ्रमण पर प्रतिबंध लगाया जाए. मास्क न लगाने पर जुर्माना 200 की जगह पर 500 रुपए बढ़ाया जाएगा। इसका सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए।