आबकारी अधिनियम अनुसार दुकानों के अनुज्ञापत्र की होगी ई-नीलामी



डूंगरपूर/जिला कलक्टर सुरेश ओला ने शुक्रवार को आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2021-22 के संबंध में मीडियाकर्मियों को जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि नीतिगत निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसीलि के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा मदिरा दुकानों के वर्ष 2021-22 के बन्दोबस्त किया जाएगा। बदोबस्त की अवधि एक अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 तक रहेगी।
उन्होंने बताया कि एमएसटीसीलि की वेबसाईट पर पंजीयन कराना निःशुल्क है। एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाईट पर पंजीकरण के लिये पेन कार्ड या आधार कार्ड का नंबंर इंद्राज करने होंगे। साथ ही आधार कार्ड या निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो परिचय पत्र या ड्राईविंग लाईसेंस की स्वः प्रमाणित फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी।
जिला आबकारी अधिकारी डूंगरपुर महेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि आवेदक द्वारा प्रविष्ट मोबाईल नम्बर ही उसकी लॉग ईन आईडी होगी तथा आवेदक द्वारा पोर्टल पर पासवर्ड स्वयं बनाना होगा, जिसके आधार पर वह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगा। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी 2021 को प्रातः 11 बजे पंजीयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। चरण विशेष की नीलामी दिनांक से एक दिन पूर्व 11.59पीएम तक पंजीयन कराया जा सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के तहत अनुबंध करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ई नीलामी में भाग ले सकता है।
उन्होंने बताया कि दुकान की श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जमा कराने के पश्चात ई-नीलामी में भाग ले सकता है। दुकानों की श्रेणीवार आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि 50 लाख रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस पर आवेदन शुल्क 40 हजार एवं अमानत राशि 50 हजार, 50 लाख रूपये से अधिक एवं 02 कारोड तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस पर आवेदन शुल्क 50 हजार एवं अमानत राशि एक लाख तथा 02 करोड़ रूपये से अधिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस पर आवेदन शुल्क 60 हजार एवं अमानत राशि दो लाख निर्धारित है। चरणवार नीलामी की दिनांक 23, 24, 25, 26 एवं 27 फरवरी 2021 तथा नीलामी का समय प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक रहेगा। ई-नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार तक जारी रहेगी। आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि एमएसटीसी लि जयपुर के खाते में ऑनलाईन या इन्टरनेट बैकिंग या आटीजीएस या एनईएफटी या एमएसटीसी वेबसाईट से चालान प्रिन्ट कर बैंक खाते के माध्यम से जमा कराई जा सकती है। आवेदन शुल्क रिफण्ड योगय नही है। आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि चरण विशेष की नीलामी दिनांक से एक दिन पूर्व 11.59 पीएम तक आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जमा कराई जा सकती है।
उन्होंने बताया कि बोली लगाने के लिए दुकानों की संख्या की कोई सीमा नही है। आबकारी जिले में अधिकतम दो तथा राज्य में अधिकतम पांच दुकानों के लिए अनुज्ञापत्र जारी हो सकते हैं। बोलीदाता को प्रत्येक दुकान के लिए पृथक-पृथक आवेदन शुल्क व अमानत राशि जमा करानी होगी। ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु मदिरा दुकानों की सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटराजइक्साइजडॉटजीओवीडॉटइन एवं एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
इस अवसर पर सहायक निदेशक, जनसम्पर्क छाया चौबीसा एवं मीडियाकर्मी विनय सोमपुरा, अखिलेश शर्मा, जयेश पंवार, सिद्वार्थ शाह, परवेश जैन, महेश्वर चौबीसा एवं अन्य मीडियाकर्मी मौजूद थे।