नाबालिक से अश्लील हरकत करने पर आरोपी पहुंचा 3 वर्ष के लिए सलाखों के पीछे

उमरिया। नाबालिक के साथ अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार के जुर्माने से दण्डित किया गया है। मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 के एक मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश अषरफ अली जिला उमरिया द्वारा आरोपी चैनू सिंह को पाक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000 रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रभावी संचालन एवं सशक्त पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अर्चना मरावी एवं अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला द्वारा की गयी।

यह है मामला :

बताया गया कि बीते 13 सितंबर 2018 को पीडिता उम्र 17 वर्ष के द्वारा अपने पिता के साथ कोतवाली उमरिया में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सुबह लगभग 10:00 बजे उसकी मां के बोलने पर कि चाचा खेत तरफ भेंस चराने के लिए गये हैं, खेत जाकर चाचा को खाना खाने के लिए भेज देना। जिसके बाद पीड़िता खेत तरफ गयी, जहां उसके चाचा खेत के पास भैंस चरा रहे थे। उसने चाचा से बोला कि घर चले जाओ वह भैंस देख लेगी तो उसके चाचा वहां से चले गए उसी समय वहां पर गांव का चैनू सिंह आकर उसे उठाकर जमीन में पटक दिया और अश्लील हरकत करने लगा जिसके बाद वहां से हल्ला गुहार कर भाग कर अपने घर आ गई। घटना की पूरी बात अपनी बडी बहन को बताई आरोपी चैनू सिंह की झीना झपटी के कारण उसको चोट आ गयी जब वह घटना स्थल से भाग रहीं थी तो चैनू सिंह उससे बोल रहा था की यह बात किसी से बताई तो जान से खत्म कर देगा।

3 वर्ष की हुई सजा :

पीडिता के उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध भा.द.स. की धारा 354,354(क), 506 तथा पाक्सो एक्ट की धारा 7/8 का मामला पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय उमरिया में प्रस्तुत किया गया। जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली द्वारा आरोपी चैनू सिंह को पाक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000 रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।