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दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपित को मिली जमानत

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता रमेश कुमार यादव ने पक्ष रखा""।।


वाराणसी:- विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मो परवेज खान पुत्र उस्मान खान निवासी भीखा शाह गली,बेनियाबाग थाना चौक वाराणसी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपित द्वारा जमानत में ₹25000 का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू पत्र प्रस्तुत करने पर धारा 437 (3) के अंतर्गत निम्न शर्तों पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया कि अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। अभियुक्त प्रश्न कर अपराध की प्रकृति के अन्य अपराध कारित नहीं करेगा। अभियुक्त साक्षी गण अथवा साक्षी के साथ किसी भी प्रकार के टेंपरिंग आदि नहीं करेगा। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता रमेश कुमार यादव ने पक्ष रखा।।


अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखा कि प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा कभी भी पीड़िता से कोई दहेज की मांग नहीं की गई है, न हीं उसे प्रताड़ित किया गया है, न हीं मारा पीटा है एवं न हीं गाली गलौज दी गई है। अभियुक्त पीड़िता का पति है।।�


अभियोजन के अनुसार दिनांक 17/07/2020 को चौक थाना में प्राथमिक दर्ज कराया कि दिनांक 10 फरवरी 2020 समय करीब 3:00 बजे दिन में प्रार्थनीय अपने घर पर थी उसी समय प्रार्थनी का पति परवेज खान घर के भीतर घुसा। इस समय ससुर-साह, दोनों नंद व दोनों नंदोई घर के भीतर मौजूद थे। प्रार्थी का पति परवेज खान गुस्से से आग बबूला व तमतमाया हुआ, प्रार्थीनी का बाल पकड़कर कमरे में खिंचने लगा। प्रार्थनी रोती रही तथा सास-ससुर दोनों नंद व दोनों नंदोई से बचाने की गुहार की परंतु उन्होंने एक न सुनी। परवेज खान प्रार्थनी का बाल खींचते हुए कमरे में ले गया बुरी तरह मारा-पीटा तथा निर्वस्त्र कर पटक दिया। जिससे प्रार्थनीय असहाय पीड़ा को सहन न कर घर से चिल्लाते बाहर निकली तथा सड़क से गुजर रही दो महिलाओं ने प्रार्थीनी की दुर्दशा को देखते हुए रहम खाकर, प्राथमिक उपचार हेतु कबीर चौरा हॉस्पिटल पहुंचाया।