जिलाधिकारी सीतापुर के आदेशानुसार ग्राम सधुवापुर स्थित हिस्ट्रीशीटर  सुनील जायसवाल के मकान को सील करते सी ओ रवि शंकर प्रसाद        

जिलाधिकारी सीतापुर के आदेशानुसार ग्राम सधुवापुर स्थित हिस्ट्रीशीटर  सुनील जायसवाल के मकान को सील करते सी ओ रवि शंकर प्रसाद        

 

 

रामपुर मथुरा सीतापुर । थाना क्षेत्र अंतर्गत जिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा 21 सितम्बर  2020 के आदेशानुसार  धारा 15  उत्तर प्रदेश गिरोहबंद  एवं समाज विरोधी  क्रियाकलाप  निवारण अधिनियम व 1986 के तहत  सुनील जायसवाल  पुत्र राम लखन निवासी सधुवापुर थाना रामपुर मथुरा जिला सीतापुर स्थित मकान को सीओ रवि शंकर प्रसाद ने  महमूदाबाद ,रामपुर मथुरा पुलिस ,डेढ सेक्शन पी ए सी जवान  ,तहसील प्रशासन की मौजूदगी में कुर्क कर सील किया। उल्लेखनीय है कि सुनील जायसवाल जहरीली शराब बेचने का धंधा करता था जिससे 2019 में  जनपद सीतापुर सहित अन्य जिलो में कई लोगों की जान गई थी   ।

 

बाँसुरा से चाँदपुर बाजार मार्ग  पर सधुवापुर में  उसके अर्ध निर्मित मकान पर सूचना लिखवाई गई तथा भवन के आगे लाल फीता बांधकर उसे सील किया गया। लाउड स्पीकर से एनाउंस किया गया कि  कोई भी व्यक्ति इस भवन में छेड़छाड़ नहीं करेगा। जिलाधिकारी के आदेश   ।की एक एक प्रति सुनील जायसवाल की दूसरी  पत्नी सुनीता गौतम व  तथा सुनील के पिता राम लखन को आदेश की कापी दी गई। मौके पर सीओ महमूदाबाद,एस एच ओ महमूदाबाद  अनिल कुमार पाण्डे, एस आई मनोज कुमार सिंह, उमेश चन्द्र सिंह,तहसीलदार अशोक कुमार ,पी ए सी जवान सहित अधिक पुलिस बल मौजूद जवान मौजूद रहे वही सुनील की पत्नी ने आरोप लगाया है की किसी भी प्रकार की सूचना/नोटिस  हमे पहले से नही दी गई है यदि डीएम साहब का आदेश मिला है उस आदेश का पालन करूँगी तथा अपनी सम्पत्ति का जबाब जिला मजिस्ट्रेट  न्यायालय मे दाखिल करूंगी