200 स्कूलों के शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट पर विशेष प्रशिक्षण

बाल संरक्षण, बाल विवाह रोकथाम और पीड़ित बच्चों की पहचान गोपनीय रखने के कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी


देवरिया। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में विशेष विधिक जागरूकता महाअभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत सोमवार को पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज, देवरिया के सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिले के लगभग 200 विद्यालयों के नोडल अधिकारियों और शिक्षक-शिक्षिकाओं को पॉक्सो एक्ट सहित बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों का प्रशिक्षण दिया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों तथा जिला न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट-2012 के विभिन्न प्रावधानों, उल्लंघन पर होने वाले कानूनी परिणामों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 और पीड़ित बच्चों की पहचान व गोपनीयता बनाए रखने से संबंधित कानूनी नियमों की जानकारी दी गई।