देवरिया दुकानों को खोलने का रोस्टर बदला

*देवरिया

09 जून।* जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के फलरुवरुप देश एवं प्रदेश में लागू अनलाॅक 30 जून 2020 के दौरान आम जनमानस को जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु पूर्व में निर्धारित रोस्टर को संशोधित करते हुए अब तय दिवसों के अनुसार खुलने वाली दुकानें तथा प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों सहित *सभी दुकानें प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेगी।* यह व्यवस्था अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क व सेनेटाईजर का प्रयोग सहित अन्य प्राविधानित शर्तो का पालन अनिवार्य रुप से करना होगा। इसका उल्लंघन दण्डनीय होगा।
प्रतिबन्धित क्रियाकलापों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। मास्क नही लगाने, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन नही करने एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
*साप्ताहिक बन्दी का भी अनुपालन करना अनिवार्य होगा।*
? मुख्य सब्जी मण्डी प्रातः 04 बजे से 07 बजे तक खुलेगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण प्रातः 06 बजे से 09 बजे तक होगा एवं फल सब्जी मण्डियों को प्रातः 08 बजे से सायं 08 बजे तक जनसामान्य के लिये खोला जा सकेगा।
*विशेषः-*
उपरोक्त व्यवस्था जनपद देवरिया के अन्तर्गत घोषित हाॅट स्पाॅट क्षेत्र में लागू नही होगी।
रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) निषिद्ध रहेगा। इसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।