पान ठेला का संचालन प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन

कोरिया 03 जुन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सत्यनारायण राठौर ने जिले में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक पान ठेलों के संचालन की अनुमति प्रदान की है। निर्धारित शर्तों के अंतर्गत पान ठेले एवं दुकान में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ का उपभोग अथवा उपयोग सार्वजनिक स्थानों, पान ठेले पर किये जाने पर प्रतिबंध होगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जायेगा। खाद्य पदार्थ जैसे पान मसाला आदि की विक्रय एफएसएसएआई द्वारा जारी लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन धारी ही कर सकेंगे। बिना लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के विक्रय की अनुमति नहीं होगी। दुकान संचालक को दुकानों में सेनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। संचालित ठेले में केवल एक ही कर्मचारी उपस्थित रहेंगें। एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या पीक करना प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी संबंधी पोस्टर, पाम्पलेट, फलैक्स को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिर्वाय होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। पूर्व में जारी शेष आदेश तथा शर्तें यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।