राजस्थान में लॉकडाउन 5.0 - अनलॉक 1.0 गाइडलाइन हुई जारी

अनलॉक -1 को लेकर राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस जारी हुई , कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी । अनलॉक -1 को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से ACS होम राजीव स्वरूप ने की जारी की गाइडलाइंस । ACS होम राजीव स्वरूप ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक बस सेवा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बस सेवा शुरू होगी. अपने - अपने तय रूट पर सभी बसें चलेंगी , फिलहाल सिटी बसों का संचालन नहीं होगा ।
अनलॉक -1 को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी । बफर जोन में जिला प्रशासन तय करेंगे नियम । प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा । स्कूल , कॉलेज , 30 जून तक बंद रहेंगे । मेट्रो सेवा ,मॉल , स्वीमिंग पूल , जिम , सिनेमा बंद रहेंगे । सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे । सार्वजनिक स्थल पर शराब , पान , धूम्रपान करना वर्जित रहेगा । सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर जुर्माना लगेगा । धार्मिक स्थल , मॉल बंद रहेंगे । बुजुर्ग ,गर्भवती महिला ,बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गयी है । छोटी दुकानों के अंदर 2 , बड़ी दुकानों में 5 व्यक्ति एक साथ आ सकते है ।
सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर जुर्माना लगेगा । विवाह समारोह की SDM को सूचना देनी होगी । विवाह समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों पर पाबंदी रहेगी । अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते । सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी । घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा । सभी को केंद्र ओर राज्य सरकार की गाईड लाइन का पालन समय समय पर करना होगा ।