राजस्थान सरकार ने जारी की लॉक डाउन 4.0 की गाइडलाइन

*राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी आवागमन में जिले के भीतर और दूसरे जिले में जाने की बिना पास अनुमति, गृह विभाग पहले रूट देखगा,उसके बाद बस चालू की जाएगी, राज्य से बाहर जाने-आने के लिए आदेश पुराने लागू रहेंगे*

*- कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रहेगी रोक, केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रहेगी, मास्क पहनकर ही खरीदारी करने निकलें लोग*


*- शादी समारोह से पहले SDM से लेनी होगी इजाजत*

*- प्रदेश में शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून*

*राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी, पान-गुटखा और तंबाकू पर रहेगी पूरी तरह रोक*

*- राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी*

*किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में रहेगी कर्फ्यू की स्थिति, शॉपिंग मॉल,स्कूल-शैक्षणिक-स्पॉर्ट्स-पार्टी-धार्मिक स्थल बंद रहेंगे*

*- 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे निजी-सरकारी कार्यालय*

*- बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर रहेगी रोक*

*- ग्रीन जोन में ऑटो-बस सेवा होगी शुरू, ऑरेंज जोन में बस-ऑटो सेवा शर्तों के साथ चलेगी*

*कर्फ्यू इलाकों में किसी प्रकार की छूट नहीं*

*गाइडलाइन में दी गई शर्तों की करनी होगी पालना*

*सभी दुकान खुलेंगी, दुकान में 5 से अधिक लोग नहीं होंगे, बिना मास्क दुकान में जाने की इजाजत नहीं होगी*