नियमों का पालन नहीं करने वाले किराना दुकानदारों से 11 हजार रूपए वसूली गई जुर्माना राशि....  पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन में ग्राम सचिव को 11,000 की जुर्माना राशि वसूली गई ...

नियमों का पालन नहीं करने वाले किराना दुकानदारों से 11 हजार रूपए वसूली गई जुर्माना राशि....
पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन में ग्राम सचिव को 11,000 की जुर्माना राशि वसूली गई ...

छत्तीसगढ़/धमतरी, - कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले में संचालित किराना दुकानों में आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण, मुनाफाखोरी रोकने तथा दुकानदारों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों का पालन कराने के लिए गठित दल द्वारा आज तीन दुकानों की जांच की गई। खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक भेण्डरी के यज्ञ किराना स्टोर्स और अमन किराना स्टोर्स में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने तथा गुटखा, तम्बाखू का विक्रय किए जाने की वजह से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। साथ ही पंचायती राज अधिनियम 1995 की धारा 49 (9) का उल्लंघन पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा 11 हजार रूपए जुर्माना राशि वसूली गई। मौके पर सभी दुकानदारों को सही मूल्य पर सामग्री विक्रय करने, मास्क अनिवार्यतः लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मादक पदार्थ विक्रय नहीं करने तथा उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं का मूल्य प्रदर्शित करने की समझाईश दी गई। गौरतलब है कि निरीक्षण के लिए राजस्व, खाद्य, नापतौल, नगरनिगम, मण्डी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों का दल गठित किया गया है। बताया गया है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

ब्यूरो रिपोर्ट -- चुनेश साहू