शादी-ब्याह एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी SDM से लेनी होगी अनुमति...

शादी-ब्याह एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी SDM से लेनी होगी अनुमति....

छत्तीसगढ़/धमतरी -- नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए वर्तमान में भारत सरकार एवं प्रदेश शासन द्वारा लाॅकडाउन घोषित किया गया है। चूंकि अप्रैल, मई और जून महीने में शादी-ब्याह का मुहुर्त होता है। इसे ध्यान में रख कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श रजत बंसल ने शादी-ब्याह की अनुमति दिए जाने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया है। इसके अलावा अंत्येष्टि कार्य की अनुमति भी अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

ब्यूरो चीफ चुनेश साहू