मास्क पहनना अनिवार्य - जिला कलक्टर

चित्तौड़गढ़ पार्क अथवा सड़कों पर घुमने के लिए निकल जाना, वाहनों का अनुमति के बिना प्रयोग करना, मास्क नहीं लगाना तथा सोशल डिस्टिंसिग का पालन नहीं करना अनुचित है और यह कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ायेगा। ये सब सावधानियां हम सबकों संक्रमण से बचाने के लिए है अतः इनका अनिवार्य पालन करें सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कलक्टर चेतन देवडा ने मॉडिफाईड लॉक डाउन के दिशा निर्देशों को स्पष्ट करते हुए उक्त बात कही। जिला कलक्टर ने स्पष्ट किया कि मॉडिफाईड लॉक डाउन में पूर्ववत प्रतिबंध जारी है और राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार कुछ सेवाओं को सशर्त रियायत दी गई है उन्होंने बताया कि घरेलु उपकरण की मरम्मत एवं जरूरी सेवाएं देने वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, धोबी, पंचर निकालने वाले जैसे स्वनियोजित सेवा प्रदाता निर्धारित समय में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रेशियन को अनुमति है पर इस बहाने इलेक्ट्रिकल की बडी दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। जिला कलक्टर ने कहा कि जिले को कोरोना मुक्त रहकर ग्रीन जोन में रहने का गौरव 5 एस फार्मुले को उपयोग में लेने से प्राप्त हुआ है। इस फार्मुले में मुख्यतः बार्डर सिलिंग, सोशल डिस्टिंसिंग, डोर टू डोर सर्वे और अग्रेसिव सैंपलिंग शामिल है। उन्होंने बताया कि होटल अथवा रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना, रूम बुक कराना प्रतिबंधित है। इन संस्थानों को आवश्यकता होने पर केवल भोजन की घर- घर सप्लाई की अनुमति है। पासधारी दुपहिया वाहनों पर एक व्यक्ति तथा कार आदि में 2 व्यक्तियों को सवारी की अनुमति है उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार के दिशानिर्देशानुसार घर से बाहर, कार्यस्थल, यात्रा अथवा सार्वजनिक स्थल पर मास्क का उपयोग अनिवार्य है। इसका उल्लंधन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत् जुर्माना और 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। जिले में क्वारेंटाईन किए गए राजस्थान के अन्य जिलों के 148 प्रवासी श्रमिकों को मेडिकल चैकअप के बाद उनके जिलों में भिजवाया गया है। वर्तमान में अन्य राज्यों के 349 व्यक्ति आश्रय स्थलों में क्वारेंटाईन किए गए हैजिला कलक्टर ने बताया कि जिले से सोमवार तक 552 व्यक्तियों के सैंपल भेजे गए हैं जिसमें से 546 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार तक 1365277 व्यक्तियों की स्क्रिनिंग की जा चुकी है। जिले में एहतियातन 33991 व्यक्तियों को होम क्वारेन्टाईन किया गया है। जिले में अभी तक जरूरतमंद व्यक्तियों को 27832 कच्ची सामग्री के पैकेट वितरित किये हैं वहीं 449779 भोजन पैकेटों का वितरण हुआ हैजिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि हमारी लडाई अदृश्य दुश्मन से है जिससे बचाव मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टिंसिग ही है। उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के दौरान 1143 वाहनों को जब्त किया गया है और 1579 चालान बनाएं गए है। पुलीस अघीक्षक ने कहा कि आम जनता निकतवर्ती दुकानों से ही सामान खरीदे और इस दौरान वाहनों का प्रयोग नहीं करें पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) मुकेश कुमार कलाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह मौजूद रहें कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं लॉक डाउन के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण, निजी या राजकीय वाहन में यात्रा, किसी ऑफिस, कार्यस्थल में कार्य करने के दौरान मास्क को पहनना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 के तहत कार्यवाही की जाएगी। प्रावधानों के तहत सजा अथवा जुर्माना या दोनों से दंडनीय कार्यवाही की जाएगी जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने बताया कि जिले के समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपनिरीक्षक पुलिस या उससे उच्चतर लगे अधिकारी, नगर निकायों के राजस्व निरीक्षक, सैनेटरी निरीक्षक एवं उससे उच्चतर अधिकारी एवं समस्त कृषि उपज मंडी के सचिवों को उक्त आदेशों की पालना के लिए राज्य सरकार द्वारा सक्षमता प्रदान की गई है