20 अप्रैल के बाद इन्‍हें काम करने की सशर्त अनुमति। बैंक, बीमा कंपनियों के साथ स्‍पेयर पार्ट्स, मोटर मेकैनिक, कारपेंटर, प्‍लंबर, आइटी रिपयेर, इलेक्‍ट्रिशियन को भी काम करने की अनुमति।

वैश्विक महामारी के दौरान लॉक डाउन में सरकार ने आमजनता को राहत देने के उद्देश्य से कुछ सेवाओं सशर्त छूट प्रदान की है।

20 अप्रैल के बाद इनहें काम करने अनुमति
बैंक, बीमा कंपनियों के साथ सपेयर पार्ट्स, मोटर मेकैनिक, कारपेंटर, पलंबर, आइटी रिपयेर, इलेकट्रिशियन को भी काम करने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत डीएम की अनुमति से सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आयोजनों को अनुमति दे दी गई है।

इसके अलावा मनरेगा के तहत तमाम एहतियातों व नियमों के पालन के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों व एपीएमसी से संचालित मंडियों को खोलने की अनुमति दी। इसके अलावा आवशयक सेवाओं के लिए यात्रा करने की अनुमति भी दी गई है।


पहले से खुले पेट्रोल पंप आगे भी ऑपरेशनल रहेंगे। वहीं प्रिंट, इलेकट्रॉनिक मीडिया, डीटूएच व केबल सेवाएं भी जारी रहेंगी। कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवागमन को अनुमति दी गई है। कृषि संबंधित सभी कार्यों को शुरू करने की भी अनुमति मिल गई है।
ये 3 मई तक रहेंगे बन्द

: देश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आज जारी गाइडलाइन के मुताबिक 3 मई तक सविमिंग पूल, थिएटर, बार, जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक व प्रशिक्षण संसथान भी 3 मई तक बद रहेंगे। इसके अलावा टैकसी सेवाएं व कैब सेवाओं को भी 3 मई तक इजाजत नहीं दी गई है।

ई कॉमर्स, कुरियर, आइटी रिपेयर को भी अनुमति

50 फीसद कर्मचारियों के साथ आइटी कंपनियों को काम करने की इजाजत दी गई है। वहीं ई कॉमर्स, कुरियर, आइटी रिपेयर जैसे जरूरी सेवाओं को भी अनुमति दी गई।

इस घातक संक्रमण के प्रबंधन के लिए जारी निर्देश के अनुसार, सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इसके तहत 20 अप्रैल के बाद बैंक की शाखाएं व एटीएम, बैंकों के लिए काम करने वाले आइटी वेंडर को अनुमति दी गई है।

ATM ऑपरेशन ओर कैश मैनेजमेंट एजेंसियों को काम करने की इजाजत दे दी गई है।