ट्रैक किनारे खड़े होकर ट्रेन यात्रियों से मोबाइल लूटने वाले दो गिरफ्तार, 1.80 लाख के 10 मोबाइल बरामद

कासगंज। चलती ट्रेन में यात्रियों को निशाना बनाकर मोबाइल छीनने वाले दो युवकों को जीआरपी कासगंज ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ट्रेन की गति धीमी होने पर रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े होकर यात्रियों के हाथ पर डंडा मारते और मोबाइल छीन लेते थे। पुलिस ने उनके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया डंडा, यात्री से छीना गया सैमसंग मोबाइल समेत कुल 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल की कीमत करीब एक लाख 80 हजार रुपये बताई गई है।

सात अक्तूबर को ग्राम हयातपुर माफी, थाना मारहरा, एटा निवासी बबलू पुत्र राजकुमार ने जीआरपी कासगंज में तहरीर दी थी कि उसका 21 वर्षीय भाई लकी ट्रेन संख्या 55340 से मथुरा से मारहरा जा रहा था। सिकंदराराऊ रेलवे स्टेशन से मारहरा की ओर खंभा संख्या 273/15 के पास ट्रेन धीमी हुई तो रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े दो युवकों ने चलती ट्रेन में लकी के हाथ पर डंडा मार दिया। इसके बाद उसका सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल छीनकर दोनों भाग गए।

मामले में जीआरपी कासगंज ने मुकदमा संख्या 26/2026 धारा 304(2) भारतीय न्याय संहिता और 152 रेलवे अधिनियम के तहत दर्ज किया। घटना के बाद पुलिस ने मोबाइल और आरोपियों की पहचान के लिए जांच शुरू की। मोबाइल से मिली जानकारी और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस दोनों युवकों तक पहुंची। आठ अक्तूबर को सुबह 7:20 बजे कासगंज रेलवे स्टेशन से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सनी पुत्र तेज सिंह निवासी मोहल्ला दमदपुरा, सिकंदराराऊ, थाना सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस, उम्र करीब 20 वर्ष और जुगनू पुत्र विक्रम सिंह निवासी मोहल्ला नौरंगाबाद, सिकंदराराऊ, थाना सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस, उम्र करीब 21 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से लकी से छीना गया सैमसंग मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल डंडा बरामद किया।

पूछताछ में सामने आया कि दोनों के पास अलग-अलग जगहों से चोरी और छिनैती किए गए अन्य मोबाइल भी थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर कुल 10 मोबाइल फोन बरामद किए। इनकी कीमत करीब एक लाख 80 हजार रुपये है। बरामद मोबाइल के वास्तविक मालिकों का पता लगाने के लिए उनके अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या के आधार पर जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ जीआरपी कासगंज में मुकदमा संख्या 26/2026 धारा 304(2), 317(2), 317(5) भारतीय न्याय संहिता और 152 रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष जीआरपी कासगंज कोमल कुन्तल, उपनिरीक्षक विपिन कुमार, मुख्य आरक्षी मानवेन्द्र सिंह, मुख्य आरक्षी रविन्द्र सिंह, मुख्य आरक्षी अनुरुद्ध कुमार, मुख्य आरक्षी राजीव कुमार, मुख्य आरक्षी राजेन्द्र सिंह और मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र सिंह शामिल रहे।