84.11 लाख की कथित हेराफेरी में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत 15 पर मुकदमा

राजेसुल्तानपुर (अंबेडकरनगर)। शराब कंपनी की रकम और माल में कथित हेराफेरी के मामले में पुलिस ने पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अमितचंद्र गिरि समेत 14 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपितों में अमितचंद्र गिरि के परिवार के सदस्यों समेत अन्य लोग शामिल हैं। मामला करीब 84 लाख 11 हजार पांच रुपये की कथित आर्थिक क्षति से जुड़ा बताया गया है।

विकास जायसवाल की तहरीर पर 30 सितंबर 2026 को थाना राजेसुल्तानपुर में FIR संख्या 0195 दर्ज की गई। मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 भी लगाई गई है।

FIR के अनुसार नामजद आरोपितों में अमितचंद्र गिरि, रविचंद्र, राहुलचंद्र, शीला देवी, रिया गोस्वामी, गुलाबचंद्र, अनुराग गोस्वामी, राधिका देवी, जितेंद्र कुमार, एहसानुल्लाह, आशुतोष कुमार, आकाश प्रताप सिंह, अरविंद गोस्वामी और अमनदीप/अमरदीप गोंड शामिल हैं। एक व्यक्ति को अज्ञात आरोपित बनाया गया है।

बैंक खातों में लेनदेन का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शराब कंपनी के एजेंट के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे अमितचंद्र गिरि के माध्यम से कंपनी की रकम का कथित रूप से गबन किया गया। FIR में अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा किए जाने और एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख है। दस्तावेज में करीब 37.07 लाख, 13.87 लाख और छह लाख रुपये के लेनदेन के साथ दुकानदारों से करीब 10 लाख रुपये नकद प्राप्त किए जाने का भी दावा किया गया है।

शिकायत में कंपनी के माल की बिक्री और उससे संबंधित रकम के हिसाब-किताब में भी कथित अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। कंपनी की रकम वापस मांगने को लेकर बातचीत के दौरान गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप भी FIR में दर्ज है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने BNS की धारा 316(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 131, 352 और 351(3) के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। FIR में मामले की विवेचना निरीक्षक अमित कुमार पांडेय द्वारा किए जाने का उल्लेख है।

मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। FIR में दर्ज आरोपों की पुष्टि अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।