राजस्थान में 31 मार्च 2020 तक सार्वजनिक स्थानों पर लगाई रोक

राजस्थान सरकार ने आज एक आदेश जारी COVID-19 के संक्रमण से उतपन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजिजेज एक्ट 1957 की धारा 2 में प्रदत शक्तियों के प्रयोग करते हुए कोरोना वाईरस के बचाव और रोकथाम हेतु समस्त सार्वजनिक स्थलों (यथा पर्यटन स्थल , संग्राहलय ऐतिहासिक स्मारक स्थल किले , हतवाड़े , पार्क , खेल मैदान , चिड़िया घर , स्पा , अभ्यारण , सार्वजनिक मेले , स्विमिंग पुल , सांस्कृतिक एवम सामाजिक केंद्र आदि) पर 50 से अधिक व्यक्ति के एकत्र होने पर 31 मार्च 2020 तक तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध का आदेश जारी किया है ।