ऊंचाहार तहसील में भाजपा मंडल महामंत्री को नहीं मिल रहा न्याय

ऊंचाहार,रायबरेली।पीड़ित अरविंद कुमार शर्मा भाजपा मंडल महामंत्री निवासी बरसवाँ मजरे कंदरावा तहसील ऊँचाहार के रहने वाले है।पीड़ित का आरोप है कि ऊंचाहार तहसील में अधिकारी कार्य न कर रौलट एक्ट 1919 में ब्रिटिस सरकार द्वारा पारित किया गया कानून बिना अपील बिना दलील बिना वकील का फैसला करना है।जिसे हमारे देश में काला कानून कहा जाता है।तहसील में लेखपाल,कानूनगो और तहसीलदार की भ्रष्ट रिपोर्ट पर सरकार से प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए कड़े कदम उठाते हुए तहसील ऊँचाहार के अतिरिक्त प्रदेश के किसी भी तहसील के सक्षम अधिकारी से सीमांकन कराकर रिपोर्ट प्राप्त कर सरकार के लिए बने चुनौती अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही किये जाने की मांग किया है।पीड़ित ने अपनी भूमि गाटा सं0 4028 का मुकदमा धारा 24 के अन्तर्गत मनोज कुमार बनाम राम अधार पाण्डेय के नाम योजित किया है।जो कि मनोज कुमार प्रार्थी के बड़े भाई है।ऊंचाहार तहसील प्रशासन की गलत नीतियों के कारण कार्यकताओं व जनता का मोह भंग हो रहा है।जब पीड़ित पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को अपनी सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है।तो फिर किससे शिकायत किया जाए।लेखपाल कहते है कानूनगो साहब का दबाव है। कानूनगो कहते है तहसीलदार मैडम का हमारे ऊपर प्रेशर है।पीड़ित पक्ष का आरोप है कि तहसील प्रशासन व जिला प्रशासन हम पीड़ितों की हत्या कराना चाहती है।सैकड़ों प्रार्थना पत्र,शिकायती पत्र लिखकर दिया गया कहीं कुछ नहीं हुआ,न्याय के बदले धमकी,जिससे अब जीना दुश्वार कर दिया है।सक्षम अधिकारियों से न्याय मांगा गया,अगर गलत न्याय मांग रहे तो बताया जाए।जब हमारी व हमारे परिवार लोगों की हत्या हो जायेगी तब सरकार प्रशासन मौके पर जायेगी।हमारी हकबरारी का मुकदमा ऊंचाहार तहसील में उपजिलाधिकारी के पास दायर है,पीड़ित ने कहा न हमको नोटिस दिया,न हम मौके पर थे,न पीड़ित पक्ष का वकील रहा है।पैमाईश करने गए राजस्वकर्मी स्वज्तीय अधिकारी कर्मचारी तहसील में बैठ कर रिपोर्ट में हमारी जमीन पर डाका डालने का काम किया।जब विपक्षी की जमीन की पैमाइश अप्रैल में किया गया तो विपक्षी का हमारे भूमि पर डेढ़ बिस्वा पाच मीटर चौड़ा 58 मीटर लम्बा पर विपक्षी का अवैध कब्जा स्वीकार किया गया।जिसका नजरी नक्शा भी लेखपाल और कानूनगो द्वारा बनाया गया।जबकि उपजिलाधिकारी ने आदेश कर दिया फाइल रेस्टोरेशन में पड़ी है।आज तक हमको सुनने के लिए किसी भी तारीख में नहीं बुलाया गया।जबकि विपक्षी 14अगस्त 2025 को हमारे पिलरों के बीच में अपने पिलर गाड़ रहा था।जिसमे मोहित पांडेय वकील विपक्षी के भतीजे है,जो पीड़ित पक्ष के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे है।कहते है कि कानूनगो तहसीलदार हमारा है और कहा कि जाओ पत्थर गाडो हम देख लेंगे।कानूनगो की रिपोर्ट और मौके पर दिए कानूनगो द्वारा नजरी नक्शा का अवलोकन कर भ्रष्टाचार से हमारी जमीन पर डाका डाला जा रहा है।तहसील प्रशासन विवाद कराकर स्वजातीय होने का लाभ देकर हमारे परिवार की हत्या कराना चाहता है।पीड़ित का आरोप है कि हमारे परिवार के साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार ऊंचाहार तहसील प्रशासन होगा।जाति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी जमीन पर डाका डाला जा रहा है।पीड़ित ने मुख्यमंत्री सहित आला अधिकारियों से गुहार लगाई है कि तहसील ऊंचाहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की किसी तहसील से पुलिस की देख निगरानी में मेड बंदी कराने की कृपा करे।जिससे हम जैसे पीड़ितों को न्याय मिल सके और आपके रामराज्य का सपना भी साकार हो।