फिरोजपुर मंडल में अनावश्यक चेन पुलिंग पर कार्रवाई, सितंबर में 116 मामले दर्ज

फिरोजपुर। रेल यात्रियों की सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए फिरोजपुर मंडल द्वारा अनावश्यक चेन पुलिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में लगी अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही करें।

रेलवे की ओर से यात्रियों को अलार्म चेन के सही उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए स्टेशनों, ट्रेनों और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे के मुताबिक बिना उचित कारण चेन पुलिंग करने से ट्रेन अनावश्यक रूप से रुकती है, जिससे ट्रेन के संचालन में देरी होती है और अन्य यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

रेलवे सुरक्षा बल ने अनावश्यक चेन पुलिंग के मामलों में सख्ती बरतते हुए सितंबर माह में रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत 116 मामले दर्ज किए। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अलार्म चेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था है। आग लगने, गंभीर स्वास्थ्य समस्या या किसी अन्य वास्तविक आपात स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बिना उचित कारण चेन खींचना दंडनीय अपराध है।

फिरोजपुर मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे अलार्म चेन का जिम्मेदारी से उपयोग करें और अनावश्यक चेन पुलिंग से बचें। यात्रियों के सहयोग से ही रेल सेवाओं का सुचारु और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जा सकता है।