तत्काल टिकट कराया है तो सोच-समझकर बनाएं यात्रा का प्लान, कैंसिल करने पर नहीं मिलेगा किराया

तत्काल टिकट कराया है तो सोच-समझकर बनाएं यात्रा का प्लान, कैंसिल करने पर नहीं मिलेगा किराया

रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगा तत्काल टिकट का रिफंड

जोधपुर। अगर आपने ट्रेन में तत्काल टिकट बुक कराया है तो यात्रा की तैयारी करने से पहले रेलवे के रिफंड नियमों की जानकारी जरूर कर लें। रेलवे के अनुसार कन्फर्म तत्काल टिकट को यात्री अपनी मर्जी से रद्द कराता है तो सामान्य स्थिति में किराया वापस नहीं किया जाता। ऐसे में केवल यात्रा का कार्यक्रम बदलने या किसी निजी कारण से टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड नहीं मिलेगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि तत्काल टिकट बुक करने से पहले यात्रियों को अपनी यात्रा सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। हालांकि, रेलवे की वजह से यात्रा प्रभावित होने की स्थिति में निर्धारित नियमों के तहत रिफंड का प्रावधान है।

ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट तो मिल सकता है रिफंड

यदि ट्रेन अपने निर्धारित समय से तीन घंटे से अधिक विलंबित है और यात्री ने यात्रा नहीं की है, तो रेलवे के नियमों के अनुसार रिफंड मिल सकता है। इसके अलावा ट्रेन रद्द होने अथवा ट्रेन का मार्ग बदलने की स्थिति में भी, निर्धारित शर्तों के अनुसार रिफंड का प्रावधान है।

वेटिंग तत्काल टिकट पर सामान्य नियम लागू

अगर तत्काल टिकट प्रतीक्षा सूची में है और चार्ट तैयार होने तक कन्फर्म नहीं होता है तो उस पर सामान्य रिफंड नियम लागू होंगे। निर्धारित शुल्क काटकर ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले तक रिफंड लिया जा सकता है। वहीं, चार्ट तैयार होने से पहले यदि प्रतीक्षा सूची वाला तत्काल टिकट कन्फर्म हो जाता है तो उस पर कन्फर्म तत्काल टिकट के नियम लागू होंगे।

तीन घंटे से ज्यादा देरी पर टीडीआर जरूरी

ई-टिकट के मामले में कुछ परिस्थितियों में रिफंड प्राप्त करने के लिए टीडीआर दाखिल करना पड़ सकता है। खास तौर पर ट्रेन के तीन घंटे से अधिक देरी से चलने और यात्री द्वारा यात्रा नहीं करने की स्थिति में निर्धारित समय और प्रक्रिया के अनुसार टीडीआर दाखिल करना जरूरी हो सकता है।

एक नजर में समझें रेलवे के नियम

कन्फर्म तत्काल टिकट: यात्री की इच्छा से रद्द कराने पर सामान्यतः किराया वापस नहीं मिलेगा।

ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट: यात्रा नहीं करने पर नियमों के अनुसार रिफंड मिल सकता है।

ट्रेन रद्द: निर्धारित नियमों के अनुसार रिफंड मिलेगा।

ट्रेन का मार्ग बदला: बदले हुए मार्ग से यात्रा नहीं करने पर रिफंड का प्रावधान है।

वेटिंग तत्काल टिकट: कन्फर्म नहीं होने पर सामान्य रिफंड नियम लागू होंगे।

यात्रा का प्लान बदलना: केवल निजी कारण से कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द कराने पर किराया वापस नहीं मिलेगा।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि तत्काल टिकट बुक करने से पहले यात्रा की तारीख और कार्यक्रम को अच्छी तरह सुनिश्चित कर लें, ताकि बाद में टिकट रद्द कराने पर किराया वापस न मिलने से परेशानी न हो।